नई दिल्ली (तेज़ समाचार प्रतिनिधि ) – जीएसटी के फार्म नंबर 3बी जमा करने की अंतिम तारीख 25 अगस्त निर्धारित की गई है। जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी अथवा कारोबारी यदि अंतिम तारीख तक अपनी विवरणी जमा नहीं करेंगे। और टैक्स का भुगतान नहीं करेंगे तो उनके ऊपर 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पेनाल्टी लगेगी।
विदित हो कि भारत सरकार द्वारा जीएसटीआर एक के स्थान पर फार्म नंबर 3बी लागू किया गया है। जिसकी जमा करने की अंतिम तिथि 20 अगस्त से बढ़ाकर 25 अगस्त की गई है। निर्धारित अंतिम तिथि में रिटर्न जमा नहीं होने पर लेट फीस के रूप में 100 रुपए प्रति दिन का जुर्माना कारोबारी को देना होगा।