गाजियाबाद. आरुषि-हेमराज मर्डर केस में सीबीआई द्वारा आरोपी बनाए गए नूपुर और राजेश तलवार को बीते दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था. जिसके बाद सोमवार शाम पौने पांच बजे तलवार दम्पति की रिहाई हो गई है. इससे पूर्व शनिवार को इनकी रिहाई होनी थी जो कि टल गई, जिसके बाद उनकी रिहाई के लिए सोमवार को सीबीआई कोर्ट ने आदेश जारी कर दिए.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरुषि हत्याकांड में आरोपी बनाए गए राजेश तलवार और नूपूर तलवार को बरी कर दिया. जिसके बाद उनकी रिहाई शनिवार को मुकम्मल होनी थी जो कि टल गई, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद तलवार दंपत्ति के वकील ने जेल से रिलीज कराए जाने के लिए सीबीआई कोर्ट में एप्लीकेशन दायर की. जज ने संबंधित वकील को 1:30 बजे का समय दिया था, सीबीआई कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी छुट्टी पर होने की वजह से इस मामले की सुनवाई लिंक जज राजेश चौधरी की अदालत में हुई. जिसके बाद कोर्ट ने रिहाई के ऑर्डर जारी किये.
इस ऑर्डर की कॉपी लेने के बाद उनके वकील डासना जेल पहुंचे. जहां से शाम पौने पांच बजे तलवार दम्पति तकरीबन चार साल के बाद जेल से बाहर आ गये. जेल से निकलने के बाद तलवार दम्पति बिना मीडिया से बात किये कड़े सुरक्षा घेरे में कार में बैठकर अपने घर की तरफ निकल गये.
तलवार दंपत्ति के वकील मनोज सिसोदिया ने कहा था कि वह ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने हाई कोर्ट का आदेश लेने के लिये पेश नहीं हुए. उनके मुताबिक ये ड्यूटी मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला है इस कारण से वह उसके सामने पेश नहीं हुए. सोमवार को सीबीआई कोर्ट में सर्टिफाइड आदेश की कॉपी रखेगें जो उनके पास पहुंच चुकी हैं. वह रिलीज ऑर्डर की मांग करेंगे.
तलवार दंपत्ति की रिहाई को लेकर डासना जेल के जेलर डी मौर्य ने कहा कि जब तक रिहाई के ऑर्डर नहीं आ जाते तब तक जेल से कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है.