अकोला( तेजसमाचार प्रतिनिधी ): स्थनिय पुरानी बस्ती निवासी शेख निसार शेख इसा, आकाश रादास अहेरवार तथा सचिन इगले मित्र थे। इसी बीच २३ अगस्त रात ११.३० बजे के दौरान आकाश अहेरवार अपने घर सोया हुआ था। जब उसे नींद में से शेख निसार तथा सचिन इंगले ने उसे उठाकर कंझरा टी पाईंट पर स्थित पान की दुकान पर बुलाया वहां पर पहुंचने के बाद शेख निसार ने आकाश से कहा कि तुमने सचिन का मोबाइल जो चुराया है वह वापस कर दो जिससे आकाश ने उक्त आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मैंने कोई मोबाइल नहीं चुराया है। जिससे गुस्साएं शेख निसार ने उस पर चाकू से हमला करना आरंभ कर दिया। जान बचाने के लिए शिकायतकर्ता चिल्लाने से दोनों आरोपी घटना स्थल से फरार हो गए। आवाज सुनकर वहां पर सचिन की बहन वहां पहुंच गई। आकाश को रक्त रंजित अवस्था में देखकर उसने सचिन की तलाश कर दुपहिया वाहन पर अस्पताल पहुंचाया।
अस्पताल में आकाश ने उपरोक्त दोनों आरोपियों के खिलाफ शिकायत देने पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ धारा ३०७,३४ के तहत अपराध दर्ज किया। मामले की जांच पुलिस पुलिस उपनिरीक्षक दिलीप गवई ने करते हुए दोषारोप पत्र न्यायालय में पेश किया। उक्त अभियोग की सुनवाई द्वितीय जिला व सत्र न्यायाधीश जी.जी.भालचंद्र के न्यायालय में हुई। सरकार पक्ष की ओर से न्यायालय में ६ गवाहों के बयान दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने आरोपी को १८ माह कारावास की सजा तथा १० हजार रूपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। जुर्माने की राशि में से पीडि़त को ७ हजार रूपए देने के आदेश दिए। जबकि दूसरे आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप साबित न होने के कारण न्यायाधीश ने उसे रिहा कर दिया। सरकार पक्ष की ओर से अधिवक्ता मंगला पांडे ने पैरवी की।