दिल्ली (तेज समाचार डेस्क). कुलभूषण जाधव को फांसी के मामले में पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय कोर्ट से करारा झटका देते हुए कुलभूषण जाधव की फांसी पर अंतिम फैसला आने तक रोक लगा दी है. आईसीजी ने पाकिस्तान की सभी दलीलों को खारिज करते हुए, भारत की दलीलों को स्वीकार कर लिया है.
- कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी की परिस्थितियां विवादित रही हैं.
- वियना समझौते का अनुच्छेद 36 जाधव के मामले में लागू नहीं हो सकता.
- वियना समझौते के अनुसार भारत को काउंसलर एक्सेस मुहैया कराया जाना चाहिए था.
- कोर्ट ने कहा कि वियना समझौते के तहत भारत को कुलभूषण जाधव से मिलने का हक है. पाकिस्तान को यह पहले ही करना चाहिए था. भारत को अपने नागरिक से मिलने का हक है.
- आईसीजे ने कहा कि भारत की मांग वियना संधि के तहत सही है. उसे अपने नागरिक की कानूनी मदद का अधिकार है.
- भारत और पाकिस्तान विएना संधि के लिए प्रतिबद्ध हैं.
- आखिरी फैसले तक कुलभूषण जाधव के खिलाफ पाकिस्तान दुर्भावना युक्त कोई भी कदम न उठाए.
- कोर्ट ने कहा कि दोनों देश मानते हैं कि कुलभूषण जाधव भारतीय है.
- जाधव की गिरफ्तारी एक विवादित मुद्दा है.
- पाक का जासूस का दावा साबित नहीं होता है.