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घर की आर्थिक जरूरत के लिए मांगा हुआ कैश दहेज के दायरों में नहीं आता

Tez Samachar by Tez Samachar
June 12, 2017
in Featured, प्रदेश
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घर की आर्थिक जरूरत के लिए मांगा हुआ कैश दहेज के दायरों में नहीं आता

मुंबई ( तेज़ समाचार संवाददाता ): मुंबई के बोरीवली के एक मजिस्ट्रेट दहेज प्रताड़ना के आरोप में एक व्यक्ति और उसके परिवार को बरी करते हुए कहा कि “आर्थिक परेशानी की स्थिति में या फिर आवश्यक घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए कैश की मांग करना दहेज के दायरे में नहीं आती”

कोर्ट ने कहा, ‘अगर आरोपी ने घरेलू सामान के लिए 5 लाख रुपयों की मांग की थी तो भी यह आईपीसी की धारा 498A (महिला के साथ उसके पति और रिश्तेदार द्वारा क्रूरता करना) के दायरे में अवैध मांग नहीं माना जाता।’

कोर्ट ने कहा कि दहेज निषेध कानून के तहत दहेज उसे कहते हैं जब शादी से पहले या बाद में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसी तरह की संपत्ति या महंगा सामान दिया जाता है या फिर देने पर सहमति बनती है।पति के खिलाफ दो साल बाद एफआईआर दर्ज की गई और इसमें हुई देरी को लेकर कोई जवाब नहीं दिया गया है।

Tags: #dowery
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