अकोला(तेज़ समाचार के लिए अवेस सिद्दीकी) : नया साल छोटे व्यवसिको तथा के लिए आराम दाई सबित होने की संभावना है । महाराष्ट्र दुकान एव स्थापना अधिनियम २०१७ यह विगत 19 दिसेम्बर से राज्यात के व्यायसायिक एव व्यापारी प्रतिष्ठानो को लागू हो गया है इस अधिनियम के तहत छोटे व्यावसायिको को दिलासा देने वाला सबित हो सक्ता है तथा १० से कम कर्मचारी काम करने वाली अस्थापनाओ के लिए शॉप ॲक्ट लायसन्स निकालने की जरूरत नही होंगी यह सब से उपयुक्त तरतुद इस नए अधिनियम मे होंगी तथा राज्यामे करीब ३४ लाख व्यावसायिक, दुकानदार एवं व्यापारी वर्ग को इस्क लाभ मिल्ने की आशा है
नए कायद्ये के संदर्भ मे कामगार मंत्री संभाजीराव पाटील निलंगेकर ने नागपूर अधिवेशन मे दोनो सभागृह मे अधिसूचना मंजूर कर अधिनियम २०१७ राज्यभर मे लागू करने की कार्यवाही पूरी की नए कायदे की वजह से जिन लघु गृहउद्योग, दुकान, व्यापारी प्रतिष्ठान , व्यवसाय आदी ठिकानो पर १० से कम कर्मचारी है उन्हे शॉपॲक्ट लायसन्स लेणे की जरूरत नही होंगी ईस्का लाभ गैरकामगार २२ लाख अस्थापनो और ९ से कम कामगार वाले करीब १२ लाख अस्थिपनाओ को होंग शॉपॲक्टमे तरतुदी के लिए फाम महामंडल ने इस्से पूर्व काई बार सरकार को निवेदने दिए थे जो रंग लाई तथा 19 दिसेम्बर से राज्य मे नया कायदा लागू हुआ जिस्के चलते अब व्यापारी प्रतिष्ठान हफ्ते मे ७ दिवस शुरु रह सकेंगी तथा एक दिन बंदी की सक्ती नही रहेंगी लेकीन प्रतिष्ठान मे काम करने वाले कामगार को हफ्ते मे एक दिन छुट्टी देना जरुरी होंगा इसके अलावा कामगारो को नैमत्तिक छुट्टी ८ दिन की मिल सकेंगी. काम की जगह पालनाघर, उपहारगृह और प्रसाधनगृह की सुविधा करना जरुरी करार दिया गया है. हर कर्मचारी को पहचानपत्र की सुविधा देनी होंगी कामकी जगह सुरक्षा एवं जाने आने की वाहन व्यवस्था होंगी तो रात ९.३० के बाद भी काम की इजाजत दि गाई है
गैर जरुरी जांच की तकलीफ से हुआ बचाव
व्यवसाय, व्यापारमे अब अॉनलाईन २४ घंटे सेवाओ से स्पर्धा करनी पड रही है अॉनलाईन सेवा मे कामगारो को समय का बंधन नही. लेकीन दुकान ,प्रतिष्ठान को कामगार कायदो की जांच शर्ते थी जो अब खतम हुई दस से कम कर्मचारी या कर्मचारी ना होने वाले प्रतिष्ठानो को शॉप ॲक्ट लायसन्स की जरूरत नही होंगी केवल उन्हे व्यवसाय एव व्यापार शुरु किए जाने की जानकारी कामगार कार्यालय को देना अनिवार्य रहेंगा ।
आदेश आने पर होंगी अमलबजावणी
अब तक कार्यलय को इस संदर्भ मे कोइ लेखी स्वरूप पत्र प्राप्त नही हुआ प्राप्त होने पर अमलबजावणी की जयेंगी आने वाला साल व्यवसायिको के लिए दिलासे वाला सबित हो सक्ता है, कानून के नए तरतूद का व्यवसाइको एवं कामगारो ने सही रूप से पालन किया तो यह फायदेमंद सबित होंगा ।
बि.आर पाणबुडे
सहा.कामगार आयुक्त अकोला