जलगांव (तेज़ समाचार प्रतिनिधि ):जलगांव शहर महानगरपालिका क्षेत्र के लिए ५ साल के कालावधी के लिए पारिवारीक न्यायालय स्थापना करने की मंजुरी सरकार ने देने के आदेश निर्गमित किया गया हैं। पारिवारी न्यायालय अधिनियक १९८४ के कलम ३ अन्वये मा. उच्च न्यायालय के सहमती से शहरी/नागरी प्रदेशा के लिए परिवार न्यायालय स्थापना की तरतुद हैं। तथा १४ व्या वित्त आयोग की शिफारशी के अनुसार राज्य के जिन जिले में पारिवारीक न्यायालय शुरू नहीं हैं, ऐसे जिले में एक पारिवारीक न्यायालय स्थापना करने की तरतूद हैं।
जिसके अनुसार महानगरपालिका क्षेत्र के लिए प्रस्ताव सादर किया गया था। इस प्रस्ताव को राज्य सरकाने नं मंजूरी देकर आदेश विधी एवं न्याय विभाग ने निर्गमित किया हैं। इस पारिवारीक न्यायालय के लिए न्यायाधीश सहित विविध १२ पद निर्माण करने को भी सरकार ने मंजूरी दी हैं। यहं पारिवारीक शुरू होने से आगामी ५ साल कालावधी के लिए स्थापना की जाने के आदेश मं कहां गया हैं।