आजाद नगर पुलिस ने किया था गिरफ़्तार
धुलिया (वाहिद काकर तेजसमाचार के लिए ):अंडर ट्रायल मुजरिम को प्रथम न्यायाधीश ने पुलिस के द्वारा पेश सबूतों के आधार पर शहर के दों बदमाशों को तीन साल कारावास की सजा सुनाई है । पुलिस अधीक्षक रामकुमार ने आजाद नगर पुलिस स्टेशन के जांच अधिकारी तथा टीम का अभिनंदन किया है ।
कारावास के साथ 6 हजार जुर्माना
पुलिस निरीक्षक बुध्वन्त ने बताया कि आजाद नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज दुकान में सेंधलगा लगा कर 31 हजार रुपये की चोरी प्रकरण में न्यायालय में दों अपराधियों को तीन साल की सजा तथा 6 हजार प्रत्येक व्यक्ति को जुर्माने के साथ कारावास की सजा सुनाई है ।
शहर स्थित लोह बाजार में एक स्टील के व्यापारी की दुकान का शटर तोड़कर नियाजवा ऊर्फ़ नियाज अहदम अजीज खान 28 वर्षीय निवासी हुड़को तथा गुड़वा ऊर्फ़ नजरें आलम सई मोहम्मद शाह बोरसे निवासी कॉलोनी ने आजाद नगर में दर्ज अपराध 108 / 2017 में एक एलसीडी टेलिविजन पीतल के 9 नल कॉक 8 कॉपर वायर बंडल पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस राशन कार्ड चुरा लिया था । इस केस में तत्कालीन थाना प्रभारी पुलिस निरिक्षक दत्ता पवार ने जांच करने के आदेश पुलिस हेड कांस्टेबल ईश्वर शिरशठ को नियुक्त किया था । जिस में पुलिस टीम मोहम्मद मुबीन सुनील पथरावट निलेश महाजन किरण सावळे शोएब पठान आदि ने मुजरिमों को गिरफ्तार कर चोरी किया हुआ माल बरामद किया था ।