मुंबई. महाराष्ट्र विधानसभा ने पत्रकारों और मीडिया घरानों पर हमले रोकने से संबंधित विधेयक पारित कर दिया. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में ‘महाराष्ट्र मीडियापर्सन्स एंड मीडिया इंस्टीट्यूशन्स (प्रीवेंशन ऑफ वायलेंस एंड डेमेज ऑर लॉस ऑफ प्रॉपर्टी) अधिनियम, 2017’ निचले सदन में पेश किया. विपक्षी सदस्यों की अनुपस्थिति में इसे बिना चर्चा के पारित कर दिया गया. विधेयक मीडिया कर्मी के तौर पर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते पत्रकारों के खिलाफ हिंसा को निषेध करता है और राज्य में मीडिया कर्मियों या मीडिया संस्थानों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या उन्हें बर्बाद करने से रोकता है. विधेयक में 3 साल तक की सजा और 50000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.