दिल्ली (तेज समाचार प्रतिनिधि). फर्जी पैन कार्ड रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना मजबूत पक्ष रखा. सरकार ने अपनी दलील में कहा कि पैन कार्ड बनाने के लिए आधार नंबर जरूरी किया जाना चाहिए. एटॉर्नी जनरल (एजी) मुकुल रोहतगी ने कहा कि इससे फर्जी पैन कार्ड पर स्वाभाविक रूप से रोक लग सकेगी.
कोर्ट में सरकार ने आयकर कानून की धारा 137 एए, जो पैन कार्ड के लिए आधार का होना अनिवार्य बनाती है, फर्जी पैन कार्ड के इस्तेमाल पर अंकुश लगाती है. मुकुल रोहतगी ने कहा कि हिमालय में बिना फोन, क्रेडिट कार्ड के नहीं रह सकते हैं. इतना ही नहीं शून्य स्थान में भी नहीं रह सकते हैं.
कोर्ट में एजी ने कहा कि आधार की वजह से सरकार ने गरीबों के लाभ के लिए 50 हजार करोड़ रुपए से अधिक की बचत की है. आधार एक सुरक्षित और मजबूत व्यवस्था बनाता है, जिससे किसी व्यक्ति की पहचान को फर्जी नहीं बनाया जा सकता.