लखनऊ(तेज़ समाचार प्रतिनिधि): उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद पुलिस ने सेल्फी लेने वाले लोगों के लिए एक अडवाइजरी जारी की है। अडवाइजरी में चेतावनी दी गई है कि कुछ सार्वजनिक स्थानों, खासतौर पर रेलवे ट्रैक, ओवर-ब्रिज और फ्लाइओवरों, बस या अन्य वीइकल्स में सेल्फी लेने पर जेल की हवा खानी पड़ सकती है।SP (सिटी) आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि दोषियों को जुर्माना भी भरना होगा क्योंकि उनके कृत्य से उनके अपने जीवन के साथ ही दूसरों की जान को भी खतरा होगा।
इन नियमों का कोई उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ IPC की धारा 336 (निजी और दूसरों की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाले काम) के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।नियमों का उल्लंघन करने वालों को पुलिस काउंसलिंग के लिए भी भेजेगी।