दिल्ली (तेज समाचार प्रतिनिधि). सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के सभी विश्वविद्यालयों को ये निर्देश दिया है कि वे वकीलों की एलएलबी की डिग्री का वेरिफिकेशन 8 हफ्ते में करें. कोर्ट ने ये भी कहा है कि ऐसा नहीं करनेवाले कुलपति के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस चलेगा.
पिछले एक मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया था कि वे वेरिफिकेशन के लिए कोई शुल्क नहीं लें. गौरतलब है कि याचिकाकर्ता अजयिंदर सांगवान ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी प्रैक्टिस के स्थान के लिए सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन नियम को चुनौती दी है.
याचिकाकर्ता के मुताबिक ये नियम असंवैधानिक है और ये एडवोकेट्स एक्ट 1961 के विरुद्ध है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ये निर्देश दिया था कि वो राज्यों के बार काउंसिल के चुनावों को कराने के लिए दिशानिर्देश बनाएं.