पुणे (तेज समाचार प्रतिनिधि) सर्वोच्च न्यायालय ने हाइवे से 500 मीटर तक के दायरे में शराब बिक्री पर पाबंदी लगाने के आदेश का पालन पुणे जिले में सख्ती से किया रहा है. जिसके अनुसार पुणे, पिंपरी चिंचवड़ शहर सहित जिले में राज्य उत्पादन शुल्क विभाग (एक्साइज) के 24 यूनिट द्वारा पांबदी लगाए बार, रेस्टारेंट, पब, वाइन शॉप पर कड़ी नजर रखी जा रही है. एक्साइज विभाग ने शनिवार और रविवार को जिले के 1600 लाइसेंसधारी शराब बिक्री दुकान बंद किए है. विभाग की कार्रवाई से होटल, रेस्टोरेंट्स व वाइन शॉपी में कार्यरत कर्मचारियों पर बेरोजगारी की गाज गिरी है.
देश में बढ़ते सड़क हादसों के पीछे शराब जिम्मेदार होने का दावा सर्वोच्च न्यायालय ने किया है. इसके चलते देश में हाइवे से पांच सौ मीटर तक के दायरे में शराब बिक्री करनेवाले होटल, पब, बार, रेस्टॉरेंट और वाइन शॉपी पर पाबंदी लगाने के आदेश न्यायालय ने दिए हैं. जिसका अमल 1 अप्रैल से ही शुरू कर दिया गया है. इस आदेश के अनुसार एक्साइज विभाग ने शनिवार और रविवार को हाइवे से पांच सौ मीटर के दायरे में शराब बिक्री करनेवाले दुकानों को सील किया है.
इस विषय में एक्साइज विभाग के पुणे विभाग के उप अधीक्षक सुनील फुलपगार ने बताया कि पुणे विभाग में 2600 लाइसेंसधारी शराब की दुकानें है इसमें से 1600 दुकान हाइवे से 500 मीटर के दायरे में आते है. सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार ऐसे होटलों व दुकानों को शराब बिक्री न करने की सूचना दी गई है. इसके बावजूद संबंधित दुकानदारों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया. इसलिए आखिर शनिवार और रविवार को राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के 24 यूनिट द्वारा कार्रवाई करते हुए इसे सील किया गया है. हर एक यूनिट के दायरे में 60 से 70 शराब के बिक्री करनेवाले होटल, पब, वाइन शॉपी, देशी शराब की दुकानें आती है.
– पिंपरी चिंचवड़ में 198 दुकान किए सील
पिंपरी चिंचवड़ शहर में एक्साइज विभाग द्वारा 198 दुकान सील किए गए है, जिसमें शराब की बिक्री करनेवाले होटल, पब, रेस्टॉरेंट, वाइन शॉप शामिल है. एक्साइज के मुताबिक खड़की से चिंचवड़ हाइवे के पास करीब 113 दुकानों को सील किया गया है. वहीं चिंचवड़ से देहुरोड परिसर में 45, सांगवी से वाकड परिसर में 40 दुकानों को सील किया गया है.
– दौंड़ में 250 दुकानों पर गिरी गाज
राज्य उत्पादन शुल्क के दौंड विभाग ने शिरूर, दौंड, इंदापुर और बारामती एम. आई. डी. सी. परिसर में 250 दुकानों को सील किया गया है. शनिवार को इसमें से 212 दुकानों को बंद किया गया था जिसमें देशी शराब, विदेशी शराब, परमिट रूम, बियर शॉपी का समावेश है. दौंड विभाग में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पाबंदी लगाए शराब बिक्री करने में 161 परिमिट रूम, 45 बियर शॉपी, 37 देशी शराब और 6 वाइन शॉपी का समावेश है.
मावल में 115 दुकान सील
तलेगांव यूनिट के अंतर्गत आनेवाले 115 दुकानों को बंद किया गया है। इसके लिए तीन अंतर्गत यूनिट तैयार किए गए है. इसमें से दो यूनिट को खेड तालुका और एक यूनिट मावल तालुका में कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सौंपी है.
बारामती में 81 दुकान बंद
पुणे शहर परमिट रूम और वाइन शॉपी एसोसिएशन ने इस कार्रवाई का विरोध जताते हुए कहा है कि मनपा क्षेत्र में परमिट रूम और वाइ शॉपी के देखभाल-मरम्मत की जिम्मेदारी मनपा की होने से सर्वोच्च न्यायालय का आदेश यहां लागू नहीं होता. इसके चलते इन दुकानों को न्यायालय का आदेश लागू न करने हेतु एसोसिएशन की ओर से जिलाधिकारी सौरभ राव को को ज्ञापन सौंपा है. जिले भर के व्यापारी सुप्रीम कोर्ट के इस कदम की आलोचना कर रहे है.