नागपुर(तेज़ समाचार प्रतिनिधि)- हत्या के अभियुक्त शेख राजिक शेख इस्लाम की नागपुर एकल पिठ की अध्यक्षता में न्यायधीश आरबी देव ने जमानत याचिका मंजूर कर ली है।
शिकायत करता विश्वास काशीनाथ राठौड़ की शिकायत पर पुसद पुलिस ने शेख राजिक के खिलाफ भादवी की धारा 143,147,148,149,337,338,506, 326,302 के तहत अपराध दर्ज कर न्यायलय में दोषरोप पत्र दाखल किया था।
विगत 2 फरवरी 2018 को आरोपी एव उसके करीब 3 साथी यह कहते हुए पीड़ित के घर पहुंचे थे कि वे रेत उत्खनन संबंध में जानकारी मालिको को दे रहा है. घटनास्थल पर हुई गरमागरम बहस हाथापाई में तब्दील हो गई, इसी दिन आरोपी शेख राजिक,मेहमुद,सैयद अलीम शेख यूनुस,शेख समीर,आसिफोद्दीन,खतीब,मोहसिन,शे ख आसिफ शेख रउफ,मुनाफ एवं अन्य 15 से 20 एकता क्लब के लोग सूचना देने वाले(सुरेश)के घर लोहे की सलाख लेकर पहुंचे. और पीड़ित को सलाख एवं पथ्थर से मारा, जिसमे सुरेश गंभीर रूप से जख्मी हो गया. उसे त्वरित उपचार के लिए ले जाया गया. जहाँ पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इसी बीच झगड़े में सुभीबाई द्वारा हस्तक्षेप करने पर आरोपी रउफ ने महिला के हाथ पर लकड़ी से वार किया भी था जिसमे उनका हाथ फैक्चर होगया था। इस संदर्भ में पीड़िता की शिकायत पर अपराध दर्ज कर जांच आरंभ की गई थी । उपचार के दरमियान सुरेश की मौत हुई थी इस के मुद्देनजर आरोपी अ राजिक की जमानत याचिका मंजूर की गई आरोपी की ओर से अधिवक्ता मीर नगमान अली ने पैरवी की.