अकोला(अवेस सिद्दीकी):विगत दिनों महाराष्ट्र राज्य लॉटरी की सेंक्शन अधिकारी सुहासिनी नाईक ने माना पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी जिसमे कहा गया था कि कुरूम निवासी युनूस खां हबीब खां ने ३ लाख रूपए की महाराष्ट्र लक्ष्मी लॉटरी लगने का पत्र तथा टिकट दिया था, टिकट की जिस प्रेस में छपाई की गई थी वहां भेजा गया वहां से जानकारी मिली कि टिकट असली है किंतु उसके आखरी के तीन अंकों के साथ छेड़छाड़ की गई है। शिकायत के आधार पर माना पुलिस ने जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ धारा ४२०,४६८ के तहत अपराध दर्ज कर दोषारोप पत्र मूर्तिजापुर न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत न होने के कारण उसे रिहा कर दिया। इस फैसले के खिलाफ संबंधितों ने जिला व सत्र न्यायालय में अपील दायर की। इस अपील पर जिला व सत्र न्यायाधीश वी.डी.केदार के न्यायालय में सुनवाई हुई। सरकार पक्ष की ओर से दलील कर रही अधिवक्ता मंगला पांडे ने न्यायालय के ध्यान में कुछ महत्वपूर्ण दलील दी। दोनों पक्षों की दलील तथा पेश किए गए सबूतों के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी युनूस खां हबीब खां को दोषी मानते हुए एक साल की सजा एवं एक हजार रूपए जुर्माना अदा करने के आदेश न्यायलय ने दिए