अकोला (अवेस सिद्दिकी): मुंबई की एक नाबालीग बालिका की अकोला मे लैंगीक अत्याचार की घटना सामने आई है पिडीता के बयान पर सिविल लाईन पुलीस स्टेशन मे अपराध दर्ज किया गया है विगत दिनो अपने एक परीजन के घर आई मुंबई की एक बालिका की पहेचान बडी उमरी निवासी अक्षय उर्फ पप्पू साखरे से हुई।
बालिका को अकेला देख कर आरोपी ने प्रांजली नगर बडी उमरी मे बालिका को संवय के घर बुलाकर उस्का यौनशोषण किया था एवं घटना स्थल से फरार हो गया था घटना के तुरंत बाद इस संदर्भ मे पिडीता ने माता पिता को अवगत किया एवं पुलीस थाने मे अपना बयान दर्ज किया।सदर पीडिता ना बालिग होने के कारण सिवील लाईन थाने मे कलम 376 (2) (1) भादवी बा. लै.अ.स अधिनियम 2012 के अनुसार आरोपी अक्षय उर्फ पप्पू साखर के खिलाफ अपराध दर्ज कर के सिविल लाईन पुलीस थाने के पुलीस निरीक्षक अनवर शेख के मार्गदर्शन मे आरोपी की तलाश जारी की गइ थी जिसे धर दबोचने मे पुलीस को कामायबी मिली एवं पुलीस ने कलम 376 (2) (1) भादवी बा. लै.अ.स अधिनियम 2012 के अनुसार नयायलय मे दोषारोप पत्र दाखल किया था जिसके चलते दोनो पक्षो की दलील सूनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को 11 जून तक पुलीस हिरास्त मे भेजने के आदेश दिए