नई दिल्ली ( तेज़ समाचार प्रतिनिधि ) – अब मोबाइल के ‘आई एम ई आई’ नम्बर से छेड़छाड़ करने वालों की खैर नहीं है. सरकार ने मोबाइल के ‘आई एम ई आई’ नंबर में छेड़छाड़ को दंडनीय अपराध बना दिया है . जिसमें दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की जेल हो सकती है. सरकार ने मोबाइल चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए यह कदम उठाया है. ‘आई एम ई आई’ नंबर किसी भी मोबाइल के लिए 15 अंकों की विशिष्ट डिजिटल संख्या होती है. दूरसंचार विभाग ने इस बारे में एक अधिसूचना 25 अगस्त को जारी की थी.
सरकार के इस निर्णय से फर्जी ‘आई एम ई आई’ नंबर से जुड़े मुद्दों पर काबू पाने व खोए मोबाइल फोनों का पता लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है. अधिसूचना में कहा गया है कि किसी भी मोबाइल के अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान (‘आई एम ई आई’) नंबर में जानबूझकर छेड़खानी करना, बदलाव करना या उसे मिटाना अवैध है. नए नियम को मोबाइल उपकरण पहचान संख्या में छेड़छाड़ निरोधक नियम 2017 नाम दिया गया है. अदालतें ऐसे मामलों में अधिकतम तीन साल की कैद की सजा और जुर्माना लगा सकती हैं. जुर्माने की राशि अधिकतम दो लाख रुपये तक हो सकती है.
यह नियम इंडियन टेलीग्राफ कानून की धारा 7 और धारा 25 को मिलाकर बनाया गया है. इस बीच दूरसंचार विभाग एक नई प्रणाली भी लागू कर रहा है जिसके तहत किसी भी नेटवर्क के खोए हुए और चोरी हुए मोाबइलों की सभी सेवाएं बंद की जा सकेंगी भले ही उसके सिम या आईएमईआई नंबर को बदला जा चुका हो.