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आकोट के पूर्व नगराध्यक्ष सहित सीईओ, नगरसेवक, मुख्य कार्यकारी अभियंता पर मामला दर्ज करने का आदेश

Tez Samachar by Tez Samachar
March 9, 2018
in अकोला
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आकोट के पूर्व नगराध्यक्ष सहित सीईओ, नगरसेवक, मुख्य कार्यकारी अभियंता पर मामला दर्ज करने का आदेश

अकोला(अवेस सिद्दीकी/जफर खान):शासन की ओरसे आये  निधीं का उपयोग जनता की भलाई के लिए  किया जाए इसलिए  करोडो रुपये खर्च किए जाते है।
लेकीन  शासनके अधिकारी, सत्ता के  राजकारणी और जनता के प्रतिनिधी नगरसेवक आदी की संगनमत से शासन की तिजोरीपर डल्ला मार कर  अपनी जेंबे भरी।
सर्वसामान्य जनता ने इस  कामका  निषकृष्ट दर्जा होनेकीं  वजहसे जांच की मांग कईबार जिल्हाधिकारी को निवेदने द्वारा की गइ थी लेकीन कोई कारवाई नही हुई इसलिए  आखीर  विद्य न्यायालयका  दरवाजा खट खटाया गया विद्य आकोट न्यायालयने दि 26 फरवरी को  पूर्व  नगराध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अभियंता, नगरसेवक, उनके खिलाफ भादवीके  कलमनुसार गुन्हे दायर कराया जाये  ऐसें    आदेश  देनेसे पुरे  जिले में  खलबली मच गयी ।
शिवाजीराव केशवराव देशमुख पोपटखेड रोड आकोट,तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर लाठी ,तत्कालीन  शासकीय अभियंता विलास चंद्रभान बोरकर, पूर्व  नगराध्यक्ष तथा नगरसेवक रामचंद्र  बरेठिया,नगरसेवक अफजल खान अमिरउल्लाह खान रा काझीपुरा आकोट, नगरसेविका रेश्मा अंजुम अफजलखान,नगरसेविका  सदेका बी इफतेखार अहमद ,थानेदार पुलीस  स्टेशन आकोट शहर  याइन सभिने  संगनमत करके   सन 2014 में  अंजनगाव रोड को  लगकर  उर्दू स्कुल  से मौलाना आझाद स्कुल तक रस्ता  एवं  अन्य जगह 22  नालिया  एवं दिवारो के कामअपहार करके आर्थिक लाभ लिया तथा नागरीको की दिशाभूल कर जनता का  विश्वासघात किया।
गलत बिल सादर करके  आर्थिक लाभ लेने का  गंभीर अपराध किया है।

इस  संदर्भामें  अब्दुल जमीर पिता अब्दुल कादिर  रा अकबरी प्लॉट आकोट  इनहोणे संबधीत अधिकारी को   बारबार निवेदन  दिए थे किंतु दखल नही  ली गयी ।इसलिए जिल्हाधिकारी  को निवेदन दिया और  जिल्हाधिकारी कार्यालय के सामने  आमरण  अंशन किया था।
उस समय जिल्हाधिकारी ने प्राचार्य शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय ,गुण नियंत्रण विभाग अमरावती को  जांच करने के आदेश दिये थे।
उसके बाद गुण नियंत्रण विभाग अमरावती ने 13 जनवरी 2016 को अपना अहवाल सादर किया था और उपविभागीय अधिकारी (महसूल ) ने 3 जुलै 2015 को अहवाल क्रमांक उवीअ प्रस्तुत 1/कावी -372 /15 के अनुसार जिलधिकारी को  अहवाल सादर  किया गया ।  उसके बाद 31 ऑगस्त  2016  को पुलीस थानाआकोट शहर को  फिर्याद दाखल कराया गयी ।  लेकीन  पुलीसने  दखल न लेने से  पुलीस  महासंचालक अमरावती इनके साथ साथ  कई  अधिकारी को  14  /9/ 2016 को  निवेदन दिया फिरभी  गैरअर्जदार  इनके खिलाफ कारवाई न होणेंसे  आखीर   अधिवक्ता  नजीब शेख इनके द्वारा  विद्य आकोट न्यायालयमें   जनहित याचिका दायर की गइ जिस्पर सूनवाई करते हुए न्यायालय ने गैरअर्जदार के  खिलाफ अपराध दर्ज करने के आदेश दिए इस आदेश से  आकोटके साथ साथ  जिले में  खलबली मची हुई है।

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