नई दिल्ली ( तेज़ समाचार संवाददाता ):साल 1998 का बहुचर्चित शो इंडिया मोस्ट वांटेड के एंकर सुहैब इलियासी को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। सुहैल पर अपनी पत्नी अंजू की हत्या का आरोप में लंबे समय से जेल में था।बीते 16 दिसंबर को कोर्ट ने सुहैब को दोषी करार दिया गया है और आज सजा का ऐलान कर दिया गया है।वहीं करीब 12 लाख रुपए का जुर्माना भी कोर्ट ने इलियासी पर लगाया है।
आपको बता दें कि जनवरी साल 2000 में पत्नी की हत्या हुई थी, जिसमें 17 साल बाद ये फैसला आया है।पहले तो सुहैब ने अपनी पत्नी अंजू की मौत को आत्महत्या बताया था लेकिन धीरे धीरे जब पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो सुहैब की असलियत सामने आई ।
सुहैब को सिर्फ आईपीसी की धारा 304बी (दहेज हत्या) सहित कुछ अन्य हल्की धाराओं के तहत आरोपित किया गया था। बाद में जब अंजु की मां रुकमा सिंह और बहन रश्मि सिंह ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसने अगस्त 2014 में आदेश दिया कि सुहैब पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा चलाया जाए ।
सज़ा सुनाते वक्त कड़कड़डूमा कोर्ट में सरकारी वकील ने फांसी की सज़ा देने की मांग की थी।हालंकि, सुहेब के वकील ने उसे कम से कम सज़ा देने और रहम बरतने की मांग की थी।हत्या के बाद सुहेब ने अंजू की दोस्त रीता को बताया था कि उसने खुदकुशी कर ली है।अदलत ने इस मामले में 17 साल के बाद अपना फैसला सुनाया है।सुहैब और अंजू की परिवारवालों की मर्जी के खिलाफ हुई थी शादी, दोनों जामिया में साथ पढ़ते थे।