भुसावल (तेज समाचार प्रतिनिधि). तहसील के शिवपुर कन्हाला में जलगांव तहसील के खेडी बारातियों में हुए विवाद को मिटाने के लिये स्थानिय ग्रामीणों ने अगुआई करने के कारण गुस्साई भीड़ ने तीन रिक्शाओं का नुकसान कर मोटरसाईकिल जलाने की घटना मंगलवार रात साढ़े नौ बजे के आसपास घटित हुई थी. इस घटना के बाद सहायक पुलिस अधिक्षक नीलोत्पल ने अपराधियों को गिरफ्तार कर उन्हे सिंघम स्टाईल से पीटने से कईयों में भय निर्माण होने से वह घटनास्थल से भाग खड़े हुए. इस संदर्भ में 14 अपराधियों के खिलाफ दंगल एवं जीन से मारने की धारा के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया है. चार अपराधियों को 25 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा गया. इस घटना के बाद गांव में तनावपुर्ण शांती है. कड़ा सुरक्षा प्रबंध रखा गया है. अपराधियों को पकड़ना शुरू होने की बात पुलिस सूत्रों ने दी.
– सिंघम का रुद्रावतार
गांव में खुले आम शुरू पथराव तथा दूसरी ओर वाहन जलाने का प्रकारण अपराधियों द्वारा शुरू रहते सहायक पुलिस अधिक्षक नीलोत्पल ने वाहन से नीचे उतरते ही आरसीसी प्लाटुन सहित उपस्थित अधिकारियों को अपराधियों को गिरफ्तार करने के आदेश दिये. संदिग्धों को लाते ही नीलोत्पल ने उन्हे पुलिस का रौबद दिखाया. तथा अधिकारियों का रूद्रावतार देखकर उपस्थित भीड़ त्वरीत फरार होने से शांती निर्माण हुई. बाजारपेठ पुलिस स्टेशन के निरीक्षक चंद्रकांत सरोदे, प्रभारी निरीक्षक दीपक गंधाले, सहायक निरीक्षक आर.एन.होलकर, उपनिरीक्षक सचिन खामगड़ सहित तहसील पुलिस एवं आरसीपी प्लाटुन घटनास्थल पर पहुंची.
– १४ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
शिवपूर-कन्हाला में हुए दंगे के मामले में चंदू गवली उम्र 26 की फरियाद अनुसार संदिग्ध अपराधी हेमुसिंह राजेंद्र पाटील, कोमलसिंह उर्फ पांडु बाबू मेहेरे, गजानन रूपसिंह बोदर, घनश्याम भावसिंह बोदर, सुधीर तुलशिराम जोहरे, राजू मोहन बोदर, महेंद्र शहासिंह भोले, राजेंद्र काशीनाथ मेहेरे, प्रवीण रूपसिंह बोदर, देविदास रूपसिंह बोदर, राजेश गणेश सावकारे, बबलू राजू पाटील, खेडी पूर्व सरपंच का दूसरा बेटा, राजेंद्र भावराव पाटील, खेडी गाव के अन्य १० से 15 अज्ञातों के खिलाफ तहसील पुलिस स्टेशन में अपराध दर्ज हुआ है. 20 फरवरी को रात साढे नौ बजे शिरपुर कन्हाला गांव में रिक्शा स्टॉप पर खेडी में होने वाली शादी के बाराती आने के बाद उनमें से चार से पाच लोगों ने रिक्शा स्टॉप पर आकर रिक्शा की तोड़फोड की. तथा मोटरसाईकिल जलाने की बात शिकायत में कही गई है. इस मामले में प्रवीण बोदर, गजानन बोदर, देविदास बोदर, राजेश सावकारे को 25 तक पुलिस हिरासत सुनाई गई है. मामले की अगली जांच सहायक पुलिस निरीक्षक राजेंद्र होलकर, हवलदार युनुस शेख, नाईक नितीन सपकाले कर रहे है.