मुंबई (तेज समाचार डेस्क). मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में स्पेशल एनआईए कोर्ट ने लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर लगा मकोका (MCOCA) हटा दिया है और अब दोनों पर IPC की धाराओं के तहत केस चलेगा. इनमें हत्या, आपराधिक साजिश की धाराएं भी शामिल हैं. बुधवार को कोर्ट ने इन दोनों के अलावा श्याम साहू, प्रवीण टक्कलकी और रामचंद्र कालसांगरा को बरी कर दिया. इस मामले की अगली सुनवाई अब 15 जनवरी को होगी. इसी साल अगस्त में लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी. वे नौ साल से जेल में बंद थे. बता दें कि 29 सितम्बर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में बम धमाका हुआ था. इसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी, करीब 100 लोग जख्मी हुए थे. इस मामले में साध्वी प्रज्ञा और पुरोहित सहित 12 लोग गिरफ्तार किए गए थे.
– प्रज्ञा को नहीं किया जा सकता बरी
कोर्ट ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा को साजिश के आरोपों से बरी नहीं किया जा सकता. क्योंकि उसे उस बाइक के बारे में जानकारी थी जिसका साजिश में इस्तेमाल हुआ. कोर्ट के आदेश के बाद साध्वी प्रज्ञा और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित पर आईपीसी की धारा 120 B , 302, 307, 304, 326 , 427, 153 A और साजिश रचने का मामला चलेगा.
इससे पहले सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और समीर कुलकर्णी की पिटीशन को खारिज कर दिया था. आरोपियों ने गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम (यूएपीए) के तहत महाराष्ट्र सरकार द्वारा उन पर मुकदमा चलाने की परमिशन को चुनौती दी थी.