नई दिल्ली ( तेजसमाचार संवाददाता ) – आयकर विभाग ने पेट्रोलियम खनन क्षेत्र की ब्रिटेन की दिग्गज कंपनी केयर्न को 15 जून तक 10,247 करोड रुपये कर बकाये का भुगतान करने को कहा है। आयकर विभाग ने पिछले साल जनवरी में कंपनी को कर आकलन नोटिस भेजा था। विभाग ने कंपनी को भेजे नोटिस में 1,400 करोड रुपये ब्याज की भी मांग की है और पूछा है कि उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। इसी आधार पर अब कंपनी को कर की राशि का एक फीसदी यानी हर महीने 100 करोड रुपये के हिसाब से 1,400 करोड रुपये ब्याज भी चुकाने को कहा गया है। आयकर विभाग ने आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल (आइटीएटी) का फैसला आने के कुछ ही सप्ताहों के भीतर यह कदम उठाया है। ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा था कि विभाग कंपनी से पूंजीगत लाभ पर पिछली तारीख से टैक्स की वसूली कर सकता है। यह मामला वर्ष 2006 में केयर्न द्वारा अपनी भारतीय परिसंपत्तियों को नई कंपनी केयर्न इंडिया को हस्तांतरित करने से जुडा है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा, विभाग ने केयर्न को 15 जून तक बकाया कर का भुगतान करने को कहा है। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो उसके खिलाफ वसूली की कार्रवाई शुरू होगी। अब तक कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई है क्योंकि हम निवेश के माहौल को खराब नहीं करना चाहते हैं। केयर्न पर सहयोग नहीं करने का आरोप भी लगाया गया है ।