पुणे. गत दिनों तुर्कीश एयर लाइन्स से यूरोप की यात्रा करने जा रहे एक यात्री की बैग गुम हो गई थी. इस मामले में तुर्कीश एयरलाइन्स को ग्राहक मंच ने दोषी मानते हुए कंपनी को 1.20 लाख हुए हर्जाना देने का आदेश दिया है. इसमें बैग और उसमें रखे सामान के ७० हजार रुपए तथा यात्री को हुई मानसिक परेशानी के लिए ५० हजार का हर्जाना शिकायतकर्ता को देने का आदेश दिया गया है.
पुणे जिला अतिरिक्त ग्राहक न्याय मंच के अध्यक्ष एम. के. वालचाले , सदस्य एस. जे. दुनाखे, एस. के. पाचरणे ने यह फैसाल सुनाया है. इस मामले में डॉ. सुदीब मन्ना, रत्नमाला दम मन्ना, अनाहिता मन्न (कुमार प्रेरणा, डी. पी. रोड, औंध) ने तुर्कीश एयरलाइन्स (जनरल मैनेजमेंट बिल्डिंग, तुर्कीश एयरलाइन्स सिटी ऑफिस, कैम्प), बजाज एलाइंस जनरल इन्श्युरन्स (येरवडा) के खिलाफ मंच में शिकायत दर्ज की थी. जिस पर अदालत ने डॉ. सुदीब मन्ना, रत्नमाला दम मन्ना, अनाहिता मन्न के पक्ष को सही पाते हुए एयरलाइन्स कंपनी को फटकार लगाते हुए कुल 1 लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना देने का आदेश दिया.