जोधपुर (तेज समाचार डेस्क). 20 साल पुराने 2 हिरणों की हत्या के मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान को जोधपुर की अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था. लेकिन 48 घंटे जेल में रहने के बाद सलमान को बेल मिल गई और वे पुन: आजाद हो गए. सलमान को जिला और सत्र जज (ग्रामीण) रवींद्र कुमार जोशी ने 50 हजार रु. के निजी मुचलके और दो गवाहों के 25-25 हजार रुपए के मुचलकों पर जमानत दी. लेकिन साथ ही कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि वे कोर्ट की इजाजत के बिना विदेश नहीं जा सकेंगे. सेशन कोर्ट ने सीजेएम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर सलमान की अपील स्वीकार कर ली है. इस पर 7 मई को सुनवाई होगी. उस दिन सलमान को भी मौजूद रहना होगा.
– तो फिर जाना पड़ेगा जेल
सेशन कोर्ट में अपील पर 7 मई को सुनवाई होगी. इस दाैरान सलमान को भी मौजूद रहना होगा. अगर यह अपील खारिज हो जाती है तो उन्हें फिर से जेल जाना पड़ सकता है. क्योंकि घोड़ा फार्म हाउस हिरण शिकार मामले में भी ट्रायल कोर्ट ने अप्रैल 2006 में सलमान को 5 साल की सजा दी थी. जिला एवं सत्र न्यायालय ने 3 दिन में यह सजा स्थगित कर दी थी.
सेशन कोर्ट ने ही अगस्त 2007 को अपने फैसले में इस सजा को बरकरार रखते हुए सलमान की अपील खारिज कर दी थी. साथ ही उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया था और उन्हें फिर से जेल जाना पड़ा था.