धुलिया (वाहीद काकर ):पांझरा नदी किनारे स्थित कालिका माता मंदिर के संबंध में 13 जून एवं पंचमुखी मारुति मंदिर का अतिक्रमण हटाने के संबंध में 15 जून को धुलिया न्यायालय में सुनवाई होगी, रास्ते के निर्माण कार्य को लेकर उक्त दोनों मंदिर ढहाने की नोटिस पालिका ने जारी की थी लेकिन इसका विरोध करते हुए कृष्णा लिंगायत ने एवं पंचमुखी हनुमान मंदिर ट्रस्ट ने न्यायालय में दावा दायर किया.
आपको बता दे के दोनों दावों लेकर शुक्रवार को सहदिवानी न्यायाधीश एआर शहाणे के न्यायालय में सुनवाई हुई. इस दौरान सरकार की ओर से एड निलेश कलाल ने मनाही आदेश पर खुलासा किया. खुलासे को लेकर जिरह के लिए न्यायालय ने अगली तिथि दी है, इसके अनुसार कालिका माता मंदिर के संबंध में 13 जून और पंचमुखी हनुमान मंदिर के संबंध में 15 जून को सुनवाई होगी.