शिंदखेड़ा (तेज़ समाचार प्रतिनिधि):सुभाष रामचंद्र पाटील (म्हलस, शिंदखेड़ा) का राजेंद्र शिवदास सोनवणे की पत्नी के साथ अनैतिक संबंध थे। उनके संबंधों को राजेंद्र की ओर से कुछ परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए २८ फरवरी को पिंपरी से कमखेड़ा के दरम्यान राजेंद्र को दिपक माली(शिरपुर) एवं सुभाष पाटील ने शिरपुर रास्ते के हॉटेल वेलकम के सामने कु्रझर गाड़ी में बिठाया।
सुभाष पाटील ने चलती गाडी में ही राजेंद्र को रस्सी से गला रेतकर हत्या की थी। राजेंद्र नहीं हिलाना चाहिए इसलिए दिपक माली ने राजेंद्र के पैर दबाकर रखे थे। उसके बाद दानों ने शव को कमखेड़ा शिवार के भगवान भोई के खेत लाकर उसके शरीर पर मिटटी का तेल ड़ालकर जला दिया था। राजेंद्र का पेनड्राइव्ह, बतवा, ऐसा सामान जलकर खास हुआ था।
इस घटना की शिकायत दत्तात्रय सोनवणे ने नरडाणा पुलिस स्टेशन में कलम ३०२, २०१, ३४ के अनुसार मामला दर्ज किया गया था। इस घटना की जांच पुलिस निरीक्षक साहबराव बुधाजी जाधव ने करके अपराधपत्रक न्यायालय में दाखिल किया था। इस प्रकरण का निकाल ८ अगस्त २०१७ को जिला एवं सत्र न्यायाधिश बावस्कर के न्यायालय ने दिया। इसमें अपराधी दिपक माली एवं सुभाष पाटील को कलम ३२०,३४ की तहत उमरकैद तथा २ हजार रकम की सजा सुनाई हैं। अगर २ हजार रकम नहीं भरी तो ६ महिने की सजा जादा भुगतनी होंगी।
तथा कलम २०१ की तहत २ साल सक्त मजुरी एवं १ हजार रूपये दंड एवं दंड नहीं भरा तो ३ माह की जादा सजा सुनाई गई हैं। अभियोग पक्ष की ओर से सहायक सरकारी अभियोक्ता एम.बी. देशपांडे एवं पैरवी असई बेसाणे ने काम देखा। इस बारें में पुलिस अधिक्षक एम. रामकुमार, अपर पुलिस अधिक्षक विवेक पानसरे ने जांच अधिकारी पुलिस निरिक्षक साहबराव बुधाजी जाधव, सरकारी अभियोक्ता एम.बी देशपांडे एवं पैरवी असई बैसाणे का अभिनंद किया हैं।