पुणे(तेज़ समाचार प्रतिनिधि ) महिला से दुष्कर्म के मामले में घिरे रोहित तिलक को शुक्रवार को थोड़ी राहत मिली. कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी पूर्व जमानत दे दी है. जिससे फिलहाल तो उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है. 15 हजार रुपए के मुचलके पर यह जमानत मिली है. इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी. इस दौरान जब भी पुलिस उन्हें बुलाएगी, उन्हें पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा.
ज्ञात हो कि कांग्रेसी नेता व राष्ट्रीय युवक कांग्रेस के समन्वयक रोहित तिलक पर एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था. उसने शिकायत की कि शादी का झांसा देकर रोहित ने उसके साथ दुष्कर्म किया. जिसके बाद सोमवार की देर रात विश्रामबाग पुलिस स्टेशन में उनपर बलात्कार का मामला दर्ज किया था.जिसके बाद से ही तिलक पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी.
गिरफ्तारी से बचने के लिए रोहित ने न्यायालय में गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए दरखास्त की थी. उसकी सुनवाई शुक्रवार को हुई. रोहित के वकील ने आरोप लगाया कि ब्लैकमेल करने के लिए महिला रोहित पर जानबूझकर आरोप लगा रही है. इसके सारे सबूत उनके पास मौजूद है. जिसके बाद जज ने रोहित तिलक को जमानत दे दी.
शिकायतकर्ता महिला मुंबई उच्च न्यायालय में वकील है. उसने बताया है कि पिछले दस वर्षों से वह अपने पति से अलग रहती है. पीडि़त महिला व रोहित तिलक की मुलाकात दो वर्ष पूर्व एक कार्यक्रम में हुई थी. उसके बाद रोहित तिलक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ बारबार शारीरिक संबंध बनाए. जब महिला गर्भवती हो गई तो, गर्भपात करवा दिया. महिला ने यह भी आरोप लगाया हुआ है कि शादी की बात करने पर रोहित ने उसपर लात व घूसे चलाए. उसने आरोप लगाया कि रोहित ने उससे आर्थिक धोखाधड़ी की. रोहित के परिवारवालों की ओर से उसे परेशान किया गया.
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