अकोला(अवेस सिद्दीकी):विगत 25 सेप्टेंबर 2015 को बकरी ईद के मौके पर पुसद निवासी अभियुक्त अ मलिक अ रज्जाक ने पुलिस कर्मीयों पर चाकू से हमला कर 3 पुलिस कर्मियों को जख्मी करदिया था इस संदर्भ में पुसद पुलिस ने भादवी की धारा 307,332,333,353,153,186,109,120 बी तथा मुम्बई पुलिस एक्ट 135 4,25 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर अ मलिक को गिरफ्तार किया गया था। तथा इस प्रकरण कि जांच एटीएस को दी गई थी जांच के दरमियान एटीएस ने शेख सलीम मलिक उर्फ हाफिज मुजीबुर्रहमान एवं शोएब खान रहेमान खान को देशविघातक गतिविधियों के आरोप लगाते हुए यूएपीए एक्ट 16,18 के अनुसार एटीएस ने गिरफ्तार किया था।पूर्व में एटीएस कोर्ट नागपुर में होने की वजह से इस प्रकरण की सुनवाई नागपुर में चलरही थी किंतु महाराष्ट्र शासन के निर्णय के बाद अकोला कोर्ट को एटीएस कोर्ट का दर्जा दिया गया है। जिसके चलते इस प्रकरण की सुनवाई दिव्तीय जिला व स्त्र न्यायलय के न्यायधीश ए एस जाधव के न्यायलय में चलरही है आज सोमवार को इस संदर्भ में एक गवाह की गवाही एवं जिराह पूरी हुई तथा अगली गवाही के लिए 10 जुलाई दी गई है अभियुक्तों की ओर से अधिवक्ता अली रज़ा खान,अधिवक्ता दिलदार खान,अधिवक्ता नजीब शेख कररहे है।