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बकाया न चुकाने पर नीलाम होगा आम्‍बी वैली,सुब्रत रॉय सहारा को चेतावनी

Tez Samachar by Tez Samachar
March 21, 2017
in देश
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नई दिल्ली ( तेज़ समाचार संवाददाता ) – सहारा समूह के सुब्रत रॉय सहारा की मुश्किलें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहीं । सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह के मुखिया सुब्रत रॉय सहारा को दो-टूक कहा कि वह निवेशकों का बकाया चुकाएं। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर सुब्रत रॉय और अन्य रकम नहीं लौटाते तो वह समूह के आम्‍बी वैली प्रोजेक्‍ट की नीलामी का आदेश दे देगी। विदित हो की न्यायलय ने पुणे में 39,000 करोड़ रुपए की यह संपत्ति अदालत ने जनवरी में अटैच करा ली थी। अरबों डॉलर की कंपनी खड़ी करने वाले सुब्रत रॉय को अपने 2 करोड़ निवेशकर्ताओं का बकाया चुकाना है। इस मामले में अदालत उन्‍हें दिल्‍ली की तिहाड़ जेल की हवा खिला चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर सहारा करीब 5,000 करोड़ रुपए की रकम जमा कराने में नाकाम रहता है तो वह पुणे का प्रोजेक्‍ट नीलाम करवाएगी।

उच्चतम न्यायालय ने सहारा समूह को निर्देश दिया था कि वह अपने मुखिया सुब्रत राय को जेल से बाहर रखने के लिए सेबी-सहारा खाते में सात अप्रैल तक 5092.6 करोड रुपए जमा कराये। न्यायालय ने कहा कि यह धनराशि निवेशकों को लौटाई जाएगी। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति ए के सिकरी की 3 सदस्यीय खंडपीठ ने सहारा समूह को अपनी संपत्तियां बेचने के लिये 6 महीने का वक्त और देने से इंकार कर दिया परंतु धन लौटाने के लिए उसे न्यायालय को सौंपी गई सूची में शामिल संपत्तियों को बेचने की अनुमति दे दी।

Tags: saharasubrtosuprem court
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