लखनऊ (तेज समाचार डेस्क). बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आज भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, महंत राम विलास वेदांती, चंपत राय समेत 12 लोगों सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए. अदालत ने सभी आरोपी नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने के आदेश दे दिये हैं. सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिये गये हैं.
इस मामले में सभी 12 आरोपियों के खिलाफ धारा 120बी (आपराधिक षडयंत्र), धारा 153 (दंगे के लिए उकसाना), धारा 153ए (नफरत फैलाना), धारा 295 (धार्मिक स्थल को क्षति पहुंचाना), धारा 295ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना), व धारा 505 के तहत मुकदमा चलेगा. मामले में 450 लोगों की गवाही होनी है.
– नेताओं ने आरोपों से किया इनकार
अदालत द्वारा सभी 12 नेताओं के खिलाफ आरोप तय करने के बाद नेताओं ने आरोपों से इनकार किया है. वहीं बताया जा रहा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने आरोप पत्र पर हस्ताक्षकर करते हुए अपनी टिप्पणी भी लिखी कि उन लोगों ने किसी भी प्रकार का कोई षडयंत्र नहीं रचा था.
– सभी आरोपियों को मिली जमानत
आरोप तय होने से पूर्व कोर्ट ने आडवाणी समेत सभी 12 आरोपियों को 20-20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी. वहीं, आरोपियों के तरफ से याचिका को खारिज करने की मांग की गई थी जिसे अदालत ने अस्वीकार कर दिया है. इसके बाद अब सभी आरोपी नेताओं के खिलाफ आरोप तय कर दिये गये और अब इस मामले में मुकदमा चलेगा. इस बहुचर्चित मुकदमे में अब हर रोज लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में सुनवाई होगी और दो साल के भीतर ही इस मामले में अदालत अपना फैसला सुना देगी.
– योगी ने की नेताओं से मुलाकात
इससे पूर्व मामले में आरोपी सभी बड़े नेता लखनऊ के वीआईपी गेस्ट हाउस में थोड़ी देर के लिए विश्राम के लिए रुके थे. यहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सब से मुलाकात की. बता दें कि योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या जाने वाले हैं.
– सुबह ही लखनऊ पहुंचे थे आडवाणी
भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी मंगलवार सुबह ही लखनऊ पहुंच गए. वो लखनऊ एयरपोर्ट से VIP गेस्ट हाउस पहुंचे. जहां से वो सीबीआई कोर्ट में पेश होने के लिए रवाना हुए. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ विशेष रूप से लालकृष्ण आडवाणी से मिलने के लिए गेस्ट हाउस पहुंच थे. वहीं, महंत धर्मदास और विहिप नेता चंपत राय भी गेस्ट हाउस पहुंचे. भाजपा नेता विनय कटियार भी लखनऊ के VIP गेस्ट हाउस पहुंचे.
विनय कटियार और साध्वी ऋतंभरा से भी कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा गया है. कोर्ट ने कहा कि अब छूट या सुनवाई स्थगित करने का कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.
– इन नेताओं पर चलेगा मुकदमा
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल को निर्देश दिया था कि भाजपा नेता आडवाणी, जोशी और उमा भारती के अलावा सांसद विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा, विष्णु हरि डालमिया, महंत नृत्य गोपाल दास, महंत राम विलास वेदांती, बैकुंठ लाल शर्मा उर्फ प्रेम जी, चंपत राय, धर्मदास और डॉ.सतीश प्रधान पर बाबरी ढांचा ढहाए जाने के मामले में आपराधिक षड्यंत्र का मुकदमा चलेगा. कोर्ट ने रोजाना सुनवाई कर मामले को दो साल में समाप्त करने का निर्देश दिया है.
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक कल्याण सिंह राज्यपाल के पद पर हैं, उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चल सकता. गौरतलब है कि कल्याण सिंह वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल हैं.