भोपाल ( तेज़ समाचार प्रतिनिधि ) – मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विगत 31 अक्टूबर को हबीबगंज रेलवे स्टेशन के पास स्पर्धा परीक्षा की तैयारी करने वाली नाबालिग लड़की से गैंगरेप करने वाले चारों दोषियों को शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई . फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगभग एक माह चली सुनवाई के बाद आरोपियों को यह सजा सुनाई है.
विदित हो कि मध्य प्रदेश के ही विदिशा की रहने वाली और भोपाल में स्पर्धा परीक्षा की कोचिंग कर रही 19 वर्षीया छात्रा के साथ हबीबगंज रेलवे स्टेशन के पास 4 लोगों ने गैंगरेप किया. गैंगरेप की इस घटना से मध्यप्रदेश कानून व्यवस्था पर प्रश्न खड़े हो गए . सामूहिक दुष्कर्म के मामले में जीआरपी पुलिस ने गोलू उर्फ बिहारी, अमर उर्फ छोटू, राजू उर्फ राजेश और राजू उर्फ रमेश को गिरफ्तार किया था.
पीड़िता ने अपने पिता के साथ 3 थानों के चक्कर लगाए, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई, जबकि पीड़िता के पिता खुद पुलिसकर्मी हैं और मां सीआईडी में हैं. इसके बाद पीड़िता के पिता खुद पीड़िता को साथ ले घटनास्थल पर गए और दो आरोपियों को पकड़ भी लिया. केस दर्ज करने से आनाकानी करने और पीड़िता की शिकायत को फिल्मी कहानी बताने वाले 7 पुलिसकर्मियों को बाद में सस्पेंड भी किया गया. आईजी और एसपी का भी तबादला भी कर दिया गया.
विशेष अदालत में सरकारी वकील रीना वर्मा द्वारा पीड़िता, उसके माता-पिता समेत 28 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए. मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष न्यायाधीश सविता दुबे ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. भोपाल की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज की अदालत में 21 नवंबर से मामले पर प्रतिदिन सुनवाई चल रही थी.