नई दिल्ली(तेज़ समाचार प्रतिनिधि):सरकार ने वध के लिये पशु बाजारों में मवेशियों की खरीद-फरोख्त पर प्रतिबंध लगा दिया है जिससे निर्यात एवं मांस तथा चमड़ा कारोबार प्रभावित होने की संभावना है. सरकार ने जीवों से जुड़ीं क्रूर परंपराओं पर भी प्रतिबंध लगाया है जिसमें उनके सींग रंगना तथा उन पर आभूषण या सजावट के सामान लगाना शामिल है. पर्यावरण मंत्रालय ने पशु क्रूरता निरोधक अधिनियम के तहत सख्त ‘पशु क्रूरता निरोधक (पशुधन बाजार नियमन) नियम, 2017’ को अधिसूचित किया है.
सरकार ने हाट या बाजारों में वध के लिये मवेशियों की खरीद-फरोख्त पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस नियम के तहत गाय, बैल, भैंस, सांड, ऊंट आदि पशु शामिल किए गए हैं।
अधिसूचना के मुताबिक पशु बाजार समिति के सदस्य सचिव को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी शख्स बाजार में अवयस्क पशु को बेचने न लाए। किसी भी शख्स को पशु बाजार में मवेशी को लाने की इजाजत नहीं होगी जबतक कि वहां पहुंचने पर वह पशु के मालिक द्वारा हस्ताक्षरित यह लिखित घोषणा-पत्र न दे दे जिसमें मवेशी के मालिक का नाम और पता हो और फोटो पहचान-पत्र की एक प्रति भी लगी हो।
अधिसूचना के अनुसार मवेशी की पहचान के विवरण के साथ यह भी स्पष्ट करना होगा कि मवेशी को बाजार में बिक्री के लिए लाने का उद्देश्य वध नहीं है। यानी मारने के लिए पशु मेलों में गायों की बिक्री पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगाया है,सिर्फ खेती करने वालों को मिलेगी इजाजत। इस नियम के तहत गाय, बैल, भैंस, सांड, ऊंट आदि जानवर शामिल किए गए हैं। पर्यावरण मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अधिसूचना पशु कल्याण के निर्देश के अनुरूप ह