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रेरा कानून में मिलेगी सभी को सुरक्षा, निर्माण व्यवसाइयों ने जानी बारीकियां

Tez Samachar by Tez Samachar
July 24, 2017
in Featured, खानदेश समाचार, जलगाँव, प्रदेश
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रेरा कानून में मिलेगी सभी को सुरक्षा, निर्माण व्यवसाइयों ने जानी बारीकियां

जलगांव ( तेज़ समाचार प्रतिनिधि ) – रविवार को जिला पत्रकार संघ के  पद्मश्री डॉ. भवरलाल जैन सभागृह में ओम साई रिअल इस्टेट कन्सल्टन्सी व जलगांव जिला पत्रकार संघ के सयुंक्त तत्वाधान में रिअल इस्टेट रेग्युलेशन ऍक्ट २०१७ विषय पर  कार्यशाला समपन्न हुई . इस कार्यशाला में जिले भर से लगभग 100 बिल्डर , निर्माण व्यवसाइयों ने हिस्सा लिया. इस निशुल्क कार्यशाला में वरिष्ठ कानून विशेषज्ञ के. बी. वर्मा एवं  सी. ए. दर्शन जैन ने मार्गदर्शन किया.

कार्यक्रम की शुरुवात में ओम साई रिअल इस्टेट कन्सल्टन्सी के  संचालक रमेशकुमार मुणोत, आदित्य आऊटडोर के संचालक अमित एवं  विक्रम मुणोत ने उपष्ठितों का स्वागत किया. कार्यक्रम का संचालन करते हुए जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष दिलीप तिवारी ने कहा की केंद्र व राज्य सरकार ने आर्थिक मामलों में पारदर्शिता लाने, काला धन रोकने के लिए कानून बनाते हुए जी एस टी कानून, रेरा कानून लाया है. निर्माण कार्य क्षेत्र में कानून लाने वाला भारत पहला देश है. दिलीप तिवारी ने कहा कि सरकार की प्रत्येक लेनदेन पर नज़र है. इसलिए नए कानून को समझते हुए उस पर अमल करने की आवश्यकता है.

वरिष्ठ कानून विशेषज्ञ के. बी. वर्मा ने बताया की ग्राहक सुरक्षा कानून में पहले निर्माण कार्य क्षेत्र के मामले चला करते थे. इस क्षेत्र का विस्तार व स्वरुप देखते हुए केंद्र व राज्य सरकार ने रेरा कानून लाया. बिल्डर के साथ साथ ग्राहक को भी सुरक्षा प्रदान करने वाला यह कानून है. इस कानून के लागू होने के बाद बिल्डर व एजेंट दोनों को पंजीकरण करना अनिवार्य होगा. कानून के अनुसार अब बिल्डर को लिखित स्वरुप में प्रोजेक्ट पूरा करने की अवधि बतानी होगी. प्रोजेक्ट प्रारंभ करते समय लगने वाली रकम बैंक में डिपोजिट करनी होगी.

सी. ए. दर्शन जैन ने मार्गदर्शन करते हुए बताया कि रेरा कानून जिस प्रकार से निर्माण क्षेत्र पर नियंत्रण रखता है , उसी प्रकार से इस क्षेत्र का विकास व विस्तार भी करता है. प्रोजेक्ट के पंजीकरण के बिना विज्ञापन , प्रचार नहीं किया जा सकेगा. इस कानून से पारदर्शिता,  गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता होगी,

कार्यक्रम में चार्टड अकाऊंन्टट मणियार ने अपने विचार व्यक्त किये . श्री. वर्मा व श्री. जैन ने  रेराकानून की विस्तृत जानकारी के पत्र वितरित किये. उपस्थित लोगो ने अपनी जिज्ञासा भी प्रस्तुत करते हुए समाधानकारक उत्तर प्राप्त किये. कार्यक्रम समाप्ति पर आभार जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष दिलीप तिवारी ने व्यक्त किया.

Tags: रेरा कानून
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