नई दिल्ली (तेज समाचार प्रतिनिधि): सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 30 साल पुराने रोड रेज के मामले में गैर इरादतन हतया के आरोपी पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को बरी कर दिया है। कोर्ट ने सिद्धू को आईपीसी की धारा 323 के तहत दोषी माना है। धारा 323 के तहत किसी के साथ मारपीट करके जख्मी करने और धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का केस चलता है। आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने सिद्धू को 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी।
आपको बता दे यह मामला साल 1988 का है। मंगलवार को सुनाए गए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को गैर इरादतन हत्या के केस में बरी किया और मारपीट के मामले में 6 हजार रुपये जुर्माना लगाया। इस फैसले से उनके मंत्री पद पर कोई खतरा नहीं है। वह इस वक्त पंजाब सरकार में पर्यटन मंत्री हैं। सिद्धू शुरुआत से ही कहते रहे हैं कि उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है। हालांकि, पंजाब सरकार ने दलील दी थी कि हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा जाए।