पुणे (तेज समाचार प्रतिनिधि) केंद्रीय विधि आयोग द्वारा एडवोकेट एक्ट 1961 में बदलाव करने के निर्देश दिए गए है. इससे केंद्र सरकार द्वारा एडवोकेट एक्ट में किए जानेवाले बदलाव के विरोध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से 31 मार्च को काम बंद आंदोलन करने का आदेश दिया है. बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आरोप लगाया है कि यह सुधार प्रजातंत्र और वकीलों के विरोध में है. इसके विरोध में काम बंद रखने का फैसला लिया गया है. बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र, गोवा और बार एसोसिएशन द्वारा 31 मार्च को अदालत की प्रक्रिया में शामिल न रहकर आंदोलन में शामिल होने की अपील की गई है.