वडगांव. पुणे के पास कातवी ग्रुप ग्रामपंचायत की सरपंच अर्चना विलास भोकरे को सरपंच पद के अयोग्य इसलिए घोषित किया है, क्योंकि उनके घर में शौचालय नहीं है और उन्होंने सरकारी जमीन का अतिक्रमण किया है. यह कार्रवाई ग्रामपंचायत सदस्य किरण शंकर भिलारे की मांग पर पुणे जिलाधिकारी सौरभ राव ने की है. इस कारण अब वडगांव-कातवी ग्रुप ग्रामपंचायत का सरपंच पद अब रिक्त हो गया है. चर्चा है कि उनकी जगह पर अब उपसरपंच संभाजी म्हालसकर को सरपंच नियुक्त किया जाएगा.
जानकारी के अनुसार वडगाव-कातवी ग्रुप ग्रामपंचायत के सदस्य किरण भिलारे ने सरपंच अर्चना भोकरे के खिलाफ शिकायत की थी कि उन्होंने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है. साथ ही उनके यहां शौचालय भी नहीं है. इसलिए उनका सरपंच पद और सदस्यता रद्द की जाए. इस शिकायत पर सुनवाई के बाद 30 मई 2017 को भोकरे की अपात्र घोषित किया गया था. लेकिन भोकरे ने १६ जून २०१७ को अपर आयुक्त पुणे विभाग की ओर इस निर्णय खिलाफ याचिका दायर की थी. इस कारण याचिका के कारण मामले की पुन: जांच के निर्देश दिए गए. इस कारण भोकरे की सदस्यता को जारी रखा गया.
इसके बाद ग्रामविकास अधिकारी, गटविकास अधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदि द्वारा की गई पुन:जांच में अर्चना भोकरे पर लगाए गए आरोप सही पाए गए. इस कारण महाराष्ट्र अधिनियम 1958 की धारा 14 (ज-5) के अनुसार जिलाधिकारी सौरभ राव ने भोकरे की सदस्यता और सरपंच पद दोनों रद्द कर दिए. भोकरे की सदस्यता जाने से रिक्त हुए सरपंच पद पर अब उपसरपंच संभाजी म्हालसकर के सरपंच बनने की संभावनाएं प्रबल हो गई है.