आकोला(तेज़ समाचार प्रतिनिधि):विगत दिन 21 वर्षीय चांद खाँ प्लॉट निवासी शेख सुफियान पर पुराने विवाद को लेकर सुबाह करीब 11:30 बजे पुराना शहर स्थित ताज हेयर सलून के समीप हमजा प्लाट निवासी आरोपी शाकिर खान अहमद खान एवं उसका मामू रहेमान ने पीड़ित शेख सुफियान पर अचानक हमला किया तथा लोहे के पाईप से पीड़ित पिठ, बाए हात पर मारपीट की तथा गर्दन एवं सर पर धार दार वस्तरे से वार कर पीड़ित को जान से मारने का प्रयास किया इस घटना में सुफियान के बयान पर पुराना शहर पुलिस ने आरोपी शाकिर खान,रेहमान के खिलाफ भादवी की धारा 307,34 के अनुसार अपराध दर्ज कर आरोपी शाकिर खान को धर दबोचा था तथा न्यायलय में दोषारोपत्र दाखल किया था दोनों पक्षो की दलील सुनने के पश्चात न्यायलय ने आरोपी शकीर को 12 जुलाई तक पुलिस हिरासत में रखने के आदेश दिए थे आज न्यायलय में पेश करने के पश्चात न्यायलय ने आरोपी शाकिर को कारागृह में रखने के आदेश दिए आरोपी की ओर से अधिवक्ता अली रजा खान ने पैरवी की। तो दूसरी केस में आरोपी को जमानत मिली मामला जनवरी 218 के है जिसमे हमजा प्लाट की एक दुकान में अज्ञात चोर ने सेंध लगाकर करीब 28 हजार का माल पार किया था जिसके चलते दुकान मालक के बयान पर पुराना शहर पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ धारा 380,461 के अनुसार अपराध दर्ज कर जांच आरम्भ की थी जिसमे 22 फरवरी 2018 को पुलिस ने शाहरुख खान को गिरफ्तार किया था तथा पुलिस हिरासत के बाद न्यायलय ने आरोपी शाहरुख की जमानत याचिका मंजूर की थी।इसी मामले में पुलिस ने आरोप शाकिर खान को गिरफ्तार कर न्यायलय में दोषरोपपत्र दखल किया था तथा 2 दिन पीसीआर की मांग की थी किंतु आरोपी के अधिवक्ता अली रजा खान ने इसका विरोध किया तथा न्यायलय ने 1 दिन पीसीआर देकर शुक्रवार को आरोपी शाकिर खान की जमानत याचिका मंजूर करली किन्तु धारा 307 में लिप्त होने की वजह से आरोपी जेल में ही रहेंगा