नई दिल्ली ( तेजसमाचार प्रतिनिधि ) – नई दिल्ली के करोल बाग में स्थित हनुमान की मूर्ति अब एयरलिफ्ट नहीं होगी. शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने मूर्ति के आसपास से अतिक्रमण हटाने का प्लान तैयार करने के आदेश देते हुए कहा कि करोल बाग में हनुमान की ऊंची मूर्ति वहीं रहेगी. कोर्ट ने डीडीए, एमसीडी और पीडब्लूडी को मंदिर के पीछे हुए अतिक्रमण के लिए फटकार लगाई.
दिल्ली के करोल बाग इलाके में अतिक्रमण को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस इलाके में बनी 108 फुट ऊंची हनुमान प्रतिमा को एयरलिफ्ट कर दूसरी जगह शिफ्ट करने का भी सुझाव दिया था। शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने करोल बाग स्थित 108 फुट ऊंची हनुमान प्रतिमा को हटाने से मना कर दिया है.
हाईकोर्ट के मूर्ति एयरलिफ्ट करने के आदेश के बाद से ही हनुमान प्रतिमा के स्थानांनतरण को लेकर विवाद शुरु हो गया था. मंदिर प्रशासन ने हनुमान प्रतिमा को स्थानांनतरित करने से साफ़ मन कर दिया था. वहीँ शुक्रवार को कोर्ट के आदेश के बाद डीडीए ने इस इलाके में बने अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही शुरु कर दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी.