मुंबई ( तेज़ समाचार प्रतिनिधि ) – महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों पर शहर और कस्बों की सीमाओं के भीतर आने वाली बार और शराब की दुकानें फिर से खुल सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने 15 दिसंबर के मूल फैसले पर स्पष्टीकरण दिया। कोर्ट ने कहा कि राजमार्गों 500 मीटर दायरे में आने वाली शराब की दुकानों से बिक्री पर प्रतिबंध उन दुकानों पर लगाया गया था, जो शहरों से उन्हें जोड़ती हैं। कोर्ट ने साफ किया कि नगर निगम निकायों द्वारा नियंत्रित शहर या शहर क्षेत्रों के अंदर आने वाली दुकानें इसमें शामिल नहीं हैं। मुंबई में एक्साइज अधिकारियों ने कहा कि अगले हफ्ते तक वे फिर से लाइसेंस जारी करना शुरू करेंगे। गणपति उत्सव के बाद शहरी सीमा के अंदर आने वाली राजमार्गों के आस-पास स्थित दुकानें फिर से खुलने लगेंगी।
15 दिसंबर 2016 को दिए गए आदेश में का मकसद उन राजमार्गों पर शराब की बिक्री रोकने के लिए दिया गया था, जो शहरों, कस्बों या गांवों से जुड़ते हैं। यह आदेश नगर निगम के अंतर्गत आने वाली लाइसेंसी दुकानों को शराब की बिक्री से नहीं रोकता है। अधिकारी ने कहा कि कोर्ट का यह यह स्पष्टीकरण अन्य नगर निगम में भी लागू होगा। मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि हमने इस स्पष्टीकरण को किसी भी तरह की अस्पष्टता को समाप्त करने के लिए उपयुक्त माना है।