नई दिल्ली (तेज समाचार डेस्क). उत्तर प्रदेश नोएडा के एसएसपी डॉ. अजय पाल ने सेक्टर 58 स्थित कंपनियों को नोटिस भेज कर उनके यहां काम करनेवाले मुस्लिम कर्मचारियों को सार्वजनिक स्थानों और पार्क में नमाज पढ़ने से मना करने का आदेश दिया है. नोटिस में कहा गया है कि नमाज पढ़ने के लिए मुस्लिमों को बाकायदा इजाजत लेनी होगी. यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
ज्ञात हो कि नोएडा के सेक्टर-58 में स्थित मुस्लिम कर्मचारी शुक्रवार को परिसर में स्थित पार्क और मैदान में नमाज पढ़ने एकजुट होते है. इन लोगों की तादात भी अच्छीखासी है. इस कारण आस-पास रहनेवाले लोगों को नमाज के समय पार्क में घूमने फिरने में परेशानी होती है. कई लोगों की शिकायत है कि नमाज के समय कई मुस्लिम युवक उनके साथ शांत रहने को कह कर अभद्रता भी करते है. नमाज के दौरान यहां एक दहशत जैसा माहौल होता है. लोगों की शिकायत थी कि शुरू में इन कथित नमाजियों की संख्या 40-50 थी, लेकिन धीरे-धीरे इन लोगों की तदात 400 से अधिक हो गई. लोगों की यह भी शिकायत है कि नमाज के दौरान अनेक दबंग मुस्लिम युवक इन नमाजियों की चौकिदारी करते हैं और वहां घूमने-फिरने वाले अन्य लोगों को शांत रहने की धमकी देते हुऐ बदतमीजी करते हैं.
इन सब बातों के मद्देनजर नाएडा के एसएसपी ने सभी कंपनियों को नोटिस जारी कर परिसर में खुली जगहों और पार्क में नमाज पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है. एसएसपी ने अपनी नोटिस में कहा है कि खुली जगह या पार्क में किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन के लिए सिटी मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना आवश्यक है.
– अथॉरिटी पार्क से जुड़ा मामला
एसएसपी ने कहा कि सेक्टर 58 स्थित कंपनियों के कर्मचारी शुक्रवार को अथॉरिटी पार्क में नमाज पढ़ते हैं. अधिकारियों से कहा गया है कि ऐसा बंद करवाया जाए. अनुमति मिलने के बाद ही लोग वहां नमाज पढ़ सकेंगे. अगर बिना इजाजत कोई कर्मचारी नमाज पढ़ते मिलता है तो कार्रवाई की जाएगी.
– बैठक की मांग
क्षेत्र की कंपनियों ने मामले पर स्पष्टीकरण के लिए नोएडा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की मांग की है. जानकारी के अनुसार, जारी नोटिस में कहा गया है सेक्टर 58 स्थित अथॉरिटी के पार्क में किसी प्रकार की धार्मिक गतिविधियां जिसमें शुक्रवार को पढ़े जाने वाली नमाज की अनुमति नहीं है.
– कंपनियांयों को जिम्मेदारी
पुलिस ने पत्र में लिखा कि, प्राय: यह देखने में आया है कि आपके कंपनी के मुस्लिम कर्मचारी पार्क में एकत्रित होकर नमाज पढने के लिए आते हैं, जिनको पार्क में सामूहिक रूप से मुझ एचएलओ द्वारा मना किया गया है एवं इनके द्वारा दिए गए नगर मजिस्ट्रेट महोदय के प्रार्थनापत्र पर किसी भी प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी है. अत: आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने स्तर से अपने समस्त मुस्लिम कर्मचारियों को अवगत कराएं कि वो नमाज पढ़ने के लिए पार्क में न जाएं. यदि आपकी कंपनी के कर्मचारी पार्क में आते हैं तो ये समझा जाएगा कि आपने उनको अवगत नहीं कराया है. ये व्यक्तिगत कंपनी की जिम्मेदारी होगी.