अकोला(अवेस सिद्दीकी): न्यायलय में दखल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को न्यायधीश एमडी नानवरे ने पुराना शहर पुलिस को जालसाजों के खिलाफ अपराध दर्ज करने के आदेश दिए।अकोला के गीता नगर निवासी पीड़ित विजय मेहता को अपने व्यवसाय को बढ़ाने हेतु पैसो की आवश्यकता थी जिसके चलते उन्होंने विभिन्न बैंको में ऋण के लिए आवेदन किए थे जिसकी जानकारी उनके परिचित आरोपी कुणाल चौरसिया को हुई आरोपी कुणाल ने उसके नागपुर निवासी भाई विनीत चौरसिया की निजी फायनान्स कंपनी द्वारा ऋण दिलाने का प्रस्ताव पेश किया जिसपर पीड़ित ने सहमति दरशाई तथा दस्तावेजों की पूर्ति होने के पश्चात आरोपी द्वारा संचालित शिवधारा चंदन फिंसर्व प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ऋण का मान्यता पत्र दिया गया तथा 1.25 करोड़ ऋण के लिए बयाना राषि के रूप में 5 लाख रुपये कंपनी के खाते में डालने के लिए कहा गया जिसके चलते पीड़ित ने 2.5 लाख वडोदरा निवासी जस्सू परमार के खाते एव 2.5 लाख कम्पनी के खाते में ऐसे कुल 5 लाख रुपये आरोपियों टख पहुंचे। कुछ समय बाद अकोला निवासी कुणाल चौरसिया,नागपुर निवासी विनीत चौरसिया, कम्पनी संचालक जयेश पटेल,वडोदरा गुजरात निवासी जस्सू परमार ने पीड़ित से संपर्क बन्द करदिया तथा शिवधारा कम्पनी फ्रॉड साबित हुई।इस संदर्भ में पीड़ित ने पुराना शहर पुलिस में 9 अप्रेल को शिकायत दर्ज करने का प्रयास किया किंतु पुलिस ने ढुलमुल रवैय्या अपना कर कोई करवाई नही की इसी के साथ पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक कार्यलय में भी 10 एप्रेल को लेखी शिकायत दी किंतु कोई उचित करवाई न होने पर पीड़ित विजय मेहता ने अधिवक्ता सुमित महेश बजाज के माध्यम से न्यायधीश एमडी नानवरे केके न्यायलय में याचिका दाखल की जिसपर सुनवाई करते हुए न्यायधीश ने पुराना शहर पुलिस को चारों जाला साजो के खिलाफ अपराध दर्ज करने के आदेश दिए