75 जिले लॉक डाउन, सभी प्रकार के सार्वजनिक परिवहन पर रोक
नई दिल्ली (तेज समाचार डेस्क): केंद्र सरकार ने देश के उन 75 जिलों में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर पूरी तरह बंद (लॉकडाउन) करने का निर्देश दिया है है जहां कोविड-19 (कोरोना वायरस) से संक्रमित लोगों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही यात्री रेलगाड़ियों, सभी मेट्रो और अंतर राज्यीय बस परिवहन के संचालन पर भी 31 मार्च तक रोक लगा दी गई है।
रविवार को कैबिनेट सचिव राजीव गाबा और प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा के साथ राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया कि देश के जिन जिलों में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की पुष्टि हुई है अथवा इस संक्रामक रोग के कारण किसी की मौत हुई है, उन जिलों को आवश्यक सेवाओं के अलावा पूरी तरह बंद कर दिया जाए।
राज्यों से प्रमुख सचिवों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद केंद्रीय शीर्ष अधिकारियों ने राज्य सरकारों को कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि वाले 75 जिलों में केवल आवश्यक सेवाओं को संचालित करने की अनुमति देने के लिए उचित आदेश जारी करने की सलाह दी है।
उच्चस्तरीय बैठक में तय हआ कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सबसे पहले अंतरराज्यीय यात्री बसों सहित गैर-जरूरी सार्वजनिक यात्री परिवहन की आवाजाही पर रोक लगाने की तत्काल आवश्यकता है। इसके मद्देनजर यात्री रेलगाड़ियों के साथ ही अंतरराज्यीय बस परिवहन और मेट्रो सेवाओं पर भी 31 मार्च तक रोक लगा दी गई है।हालांकि,आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए मालगाड़ियों के परिचालन पर किसी तरह की कोई रोक नही लगाई गई है।
मुंबई उपनगरीय ट्रेन सेवाओं के साथ कोलकाता मेट्रो और दिल्ली मेट्रो समेत देश की सभी मेट्रो ट्रेन सेवाओं पर भी 31 मार्च तक रोक लगा दी गई है। बैठक में यह भी तय हुआ कि राज्य सरकार अपने वहां स्थिति की समीक्षा के आकलन के आधार पर और भी उचित फैसले ले सकती हैं।