अकोला (अवेस सिद्दीकी) :विगत २० जनवरी को फिरदौस कालोनी निवासी ६१ वर्षीय साजेदा बानो मोहम्मद आरिफ ने सिटी कोतवाली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया कि उन्होंने वर्ष २०१५ में हुसना अफरोज रशीद खान एव तारिक खान रशीद खान के साथ उनके निवास स्थान के टेरेस पर २ बीएचके फ्लैट बनाकर खरीद बिक्री का व्यवहार किया था। इस व्यवहार के दौरान दोनों ने उनसे आधार कार्ड तथा पासपोर्ट फोटे लिए थे। उपरोक्त दोनों ने एफडीएफसी की व्यवस्थापक राधिका देशपांडे, कर्मचारी मोहम्मद शोयब के साथ मिलीभगत कर बैंक में फर्जी खाता खोला। आरोपियों ने उन्हें गुमराह करते हुए बयाना की रसीद(इसार पावती) लेकर किसी प्रकार की जानकारी न देते हुए इंडियन शेल्टर फायनेन्स कंपनी के स्वप्रिल सिरस्कार, राहुल मेत्रे से मिलीभगत करते हुए १० लाख रूपए का कर्ज लिया। उक्त कर्ज मंजूर होने के पश्चात धनादेश एचडीएफसी बैंक के फर्जी खाते में जमा करवा दिया। इस खाते से उपरोक्त आरोपियों ने जालसाजी करते हुए ८ लाख १६ हजार रूपए निकाल लिए। इस शिकायत के आधार सिटी कोतवाली पुलिस ने ६ आरोपियों के धारा ४२०, ४६७, ४६८, ४७१, ४०६, ३४ के तहत अपराध दर्ज किया है। इसी बीच आरोपी स्वप्रिल सिरस्कार, राहुल मेत्रे ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जिला व सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दायर की। जिस पर तृतीय जिला व सत्र न्यायाधीश सुनवाई ए.एस.जाधव के न्यायालय में हुई। न्यायाधीश ने आरोपियों के अधिवक्ता को जमानत देने का ठोस कारण तथा मामले से जुड़े दस्तावेज बताने के लिए कहने पर वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। जिससे न्यायालय ने पुलिस का जवाब तथा दस्तावेज पेश होने तक अग्रिम जमानत देने से इंकार करते हुए अगली सुनवाई २५ जनवरी को रखी है। शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता युसूफ नौरंगाबादी पैरवी कर रहे है।