जोधपुर (तेज समाचार डेस्क). 20 साल पहले काले हिरण का शिकार मामले में गुरुवार को सलमान को दोषी करार देते हुए जोधपुर के सीजेएम देव कुमार खत्री ने 5 साल कैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. सजा सुनाए जाने के बाद सलमान को कोर्ट से सीधे जोधपुर जेल भेज दिया गया है. वे चौथी बार जोधपुर जेल गए हैं. इससे पहले 1998, 2006 और 2007 में सलमान कुल 18 दिन जेल में रहे थे. सलमान के वकीलों ने जमानत अर्जी दाखिल की है. चूंकि सजा तीन साल से ज्यादा की है, इसलिए इस पर ऊपरी अदालत यानी सेशन कोर्ट में शुक्रवार सुबह सुनवाई होगी. इस केस में सह आरोपी सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम कोठारी संदेह के लाभ पर बरी हो गए.
– 1998 का है मामला
यह मामला सितंबर-अक्टूबर 1998 का है. तब ये सभी फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के सिलसिले में जोधपुर में थे. सलमान और उनके साथियों पर चिंकारा और काले हिरणों (ब्लैक बक) के शिकार का आरोप लगा था. सलमान पर आर्म्स एक्ट के तहत भी केस दर्ज हुआ था.
– ऐसे हुई जिरह
उल्लेखनीय है कि गुरुवार को काले हिरण का शिकार मामले में फैसला सुनाया जाना था. सजा सुनाए जाने से पहले सलमान खान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने कोर्ट से कहा कि यदि सलमान को जेल भेजा जाता है तो इससे फिल्म जगत से जुड़े कई लोगों की रोजी-रोटी पर असर पड़ेगा. ऐसे में नर्म रुख अपनाया जाए.
बचाव पक्ष के वकील की इस दलील के बाद अभियोजन पक्ष के वकील भवानी सिंह ने कहा कि सलमान बहुचर्चित व्यक्ति हैं. वे जो करते हैं, आम जनता भी उसका अनुसरण करती है. उनके प्रति किसी भी तरह की नर्मी नहीं बरती जानी चाहिए.
दोनों पक्षों को सुनने के बाद सीजेएम देव कुमार खत्री ने कहा कि सलमान खान के खिलाफ आरोप को संदेह से परे और तार्किक तरीके से साबित करने में अभियोजन पक्ष पूरी तरह सफल रहा है. सलमान ने एक अक्टूबर और 2 अक्टूबर 1998 की दरमियानी रात को डेढ़ से दो बजे के बीच ढाणियां बागड़ा में बंदूक से फायर कर दो काले हिरणों का शिकार किया. कोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया कि सलमान को कुछ मामलों में बरी किया गया है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने संरक्षित काले हिरण का बंदूक से शिकार किया, उसके मद्देनजर और अवैध शिकार की बढ़ती घटनाओं को ध्यान रखते हुए उन्हें किसी तरह का लाभ देना जायज नहीं होगा.
– इन आरोपियों को मिला संदेह का लाभ, हुए बरी
कोर्ट ने अपने फैसले में आगे कहा कि ना तो ऐसा कोई बयान आया, जिसमें यह जिक्र हो कि आरोपी सैफ अली खान ने सलमान को हिरणों को देखकर फायर करने के लिए उकसाया हो और ना ही उकसाने वाली बात साबित हुई. सैफ सिर्फ जिप्सी में आगे बैठे थे. कोर्ट ने कहा कि सैफ के अलावा सोनाली, नीलम, तब्बू और दुष्यंत सिंह भी अपराध में शामिल थे, ये साबित नहीं हुआ. ऐसे में इन सभी आरोपियों पर संदेह से परे जाकर आरोप साबित नहीं होता. लिहाजा, इन्हें संदेह का लाभ देते हुए बरी किया जाता है.
– दीवार के सहारे खड़े हो कर सलमान ने सुना फैसला
लंच के दौरान सलमान की दोनों बहनें कोर्ट रूम के बाहर गैलरी में फोन पर बात कर रही थीं. सलमान कुर्सी पर अकेले बैठे थे. लंच के बाद जज डायस पर आए और सलमान खान कुर्सी से उठकर दीवार के सहारे खड़े हो गए. बहनें भी सलमान के साथ खड़ी हो गईं. जज ने सलमान खान को 5 साल कैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. फैसला सुनते ही उनकी दोनों बहनें रोने लगीं.
– विश्नोई समाज में खुशी की लहर
सलमान को 5 साल की सजा सुनाए जाने का फैसला आते ही विश्नोई समाज में खुशी की लहर छा गई. फैसला सुनते ही समाज के लोगों ने आतिशबाजी कर और गुलाल उड़ा कर और मिठाई बांट कर कोर्ट के फैसले का स्वागत किया. इस समय समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि सलमान से हमारा कोई व्यक्तिगत बैर नहीं है. लेकिन उन्होंने उस पशु का शिकार किया, जो हमारे लिए काफी मायने रखता है. हम स्वयं जंगल के इन पशुओं का संरक्षण करते है. लेकिन सलमान ने सिर्फ अपने आनंद के लिए मासूम हिरणों का शिकार किया, यह पूरी तरह से अमानवीय है. इससे अन्य शिकारियों को भी सबक मिलेगा.
– कल जमानत पर सुनवाई
सीजेएम कोर्ट ने सलमान को 3 साल से ज्यादा यानी 5 साल कैद की सजा सुनाई है. ऐसे में उनके वकीलों ने सेशन कोर्ट में जमानत की अपील की है. सलमान की बेल एप्लीकेशन पर कोर्ट कल फैसला करेगी. ऐसे में तय है कि सलमान को गुरुवार रात जेल में ही बितानी होगी. सलमान कैदी नं 106 के तौर पर जेल में रहेंगे. उन्हें डिस्पेंसरी के करीब बने वार्ड नंबर 2 में रखा गया है.
– आसाराम भी बंद है इसी जेल में
सलमान खान को मेडिकल के बाद जोधपुर जेल ले जाया गया. इसी जेल में यौन शोषण का आरोपी आसाराम भी बंद है.