जामनेर (तेज़ समाचार प्रतिनिधि): तहसिल क्षेत्र के तोनडापुर ग्राम पंचायत के तत्कालिन सरपंच , उपसरपंच समेत अन्य 21 अभियुक्तो को सत्र न्यायालय ने 2007 मे घटीत तोडफ़ोड मामले मे सबुतो के अभाव से बरी कर दिया है . विदीत हो कि जलवितरण को लेकर तोनडापुर खडकि नाला बाँध से 17 गावो को जलापुर्ती करने वाले अजींठा पम्पीन्ग हाउस पर आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण तथा राज्य बीजली बोर्ड द्वारा दायर प्राथमीकि के कुल 23 आरोपीयो को सत्र न्या श्री दरेकर ने सबुतो के अभाव के कारण आरोप से बरी कर दिया है . निर्दोष किये गये सज्जनो मे नाना पाटील , जलील पटेल , अशोक आहेर , प्रताप भुतेकर , संदीप कालभिले , नवीन खींवसरा , दत्तात्रय कानलजे , राजु भोई , रज्जाक खाटीक , गणेश पाटील , अनील अग्रवाल , पंकज अग्रवाल , यादव गायके , पंडीत कोली , मधुकर चौधरी , पंढरी दौंड , विश्वनाथ कलाल , अय्यूब शिकलकर , संतोष ताटे आदी का समावेश है . सरकार पक्ष से एड चौधरी और बचाव पक्ष से एड पारलकर ने मामले कि पैरवी की .

