• ABOUT US
  • DISCLAIMER
  • PRIVACY POLICY
  • TERMS & CONDITION
  • CONTACT US
  • ADVERTISE WITH US
  • तेज़ समाचार मराठी
Tezsamachar
  • Home
  • देश
  • दुनिया
  • प्रदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाईफस्टाईल
  • विविधा
No Result
View All Result
  • Home
  • देश
  • दुनिया
  • प्रदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाईफस्टाईल
  • विविधा
No Result
View All Result
Tezsamachar
No Result
View All Result

रोडरेज केस में सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को किया बरी

Tez Samachar by Tez Samachar
May 15, 2018
in Featured, देश
0
रोडरेज केस में सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को किया बरी

नई दिल्ली (तेज समाचार प्रतिनिधि): सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 30 साल पुराने रोड रेज के मामले में गैर इरादतन हतया के आरोपी पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को बरी कर दिया है। कोर्ट ने सिद्धू को आईपीसी की धारा 323 के तहत दोषी माना है। धारा 323 के तहत किसी के साथ मारपीट करके जख्मी करने और धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का केस चलता है। आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने सिद्धू को 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी।

आपको बता दे यह मामला साल 1988 का है। मंगलवार को सुनाए गए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को गैर इरादतन हत्या के केस में बरी किया और मारपीट के मामले में 6 हजार रुपये जुर्माना लगाया। इस फैसले से उनके मंत्री पद पर कोई खतरा नहीं है। वह इस वक्त पंजाब सरकार में पर्यटन मंत्री हैं। सिद्धू शुरुआत से ही कहते रहे हैं कि उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है। हालांकि, पंजाब सरकार ने दलील दी थी कि हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा जाए।

Tags: # News in hindi1988 road rage casebreaking news in hindidelhi newsdelhi news in hindidelhi news khas khabarformer cricketer navjot singh sidhuhindi newsnavjot singh sidhupunjab cabinet ministerrage casereal time delhi city newsreal time newssupreme court
Previous Post

अकोला : 2 साल का सश्रम कारावास 1 लाख रूपए जुर्माना

Next Post

धुलिया: धार्मिक स्थल हटाने को लेकर तनाव

Next Post
धुलिया: धार्मिक स्थल हटाने को लेकर तनाव

धुलिया: धार्मिक स्थल हटाने को लेकर तनाव

  • Disclaimer
  • Privacy
  • Advertisement
  • Contact Us

© 2025 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

No Result
View All Result
  • Home
  • देश
  • दुनिया
  • प्रदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाईफस्टाईल
  • विविधा

© 2025 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.