अकोला(अवेस सिद्दीकी): विभिन्न चोरियों की वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोषी मानते हएु दो साल कैद की सजा सुनाई।
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वर्धा के हिंगणघाट निवासी दीपाली जवादे पुणे नागपुर गरीबरथ एक्सप्रेस के बोगी क्रमांक जी८ में १० अक्टूबर २०१० को सफर कर रही थी। टे्रन अकोला रेलवे स्टेशन पार करने के बाद दीपाली को ज्ञात हुआ कि उनकी पर्स जिसमें ६९ हजार रूपए कीमत के नगद,स्वर्ण आभूषण थे अज्ञात चोर ने पार कर दिए। यह बात ध्यान में आते ही महिला ने जीआरपी पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच आरंभ कर दी थी। जीआरपी के पुलिस निरीक्षक एस.डी.वानखडे के मार्गदर्शन में जांच अधिकारी अंभोरे, प्रसन्नजीत कुर्वे, अमोल अवचार, उल्लास जाधव, ने जांच करते हुए दोषारोप पत्र न्यायालय मे पेश किया। उक्त अभियोग की सुनवाई प्रथम श्रेणी घुगे ने आरोपी राहुल को दोषी मानते हुए २ साल कारावास की सजा सुनाई। सरकार पक्ष की ओरसे न्यायालय में अधिवक्ता विद्या सोनटक्के ने पैरवी की जबकि पुलिस विभाग की ओर से महिला पुलिस कर्मचारी उज्जवला चोरपगार ने पक्ष रखा। बता दें कि आरोपी इन दिनों बुलढाणा जेल में एक अभियोग की सजा भुगत रहा है। विगत ११ माह से वह जेल में बंद रहने के कारण न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा भी इसी सजा में से कम होगी।