नई दिल्ली (तेज़ समाचार प्रतिनिधि):केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी तम्बाकू उत्पाद पैकेटों के लिए नई विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी से संबंधित अधिसूचना जारी की है। इसके लिए जीएसआर 331 (ई) दिनांक 3 अप्रैल, 2018 के द्वारा सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008 में संशोधन किया गया है। संशोधित नियम 1 सितम्बर, 2018 से लागू होंगे।
नई विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी
चित्र-1 यह 1 सितम्बर, 2018 से लागू होगा और 12 महीनों की अवधि के लिए मान्य होगा।
- 2018.
चित्र-1
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चित्र- 2 चित्र-1 की नई विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के 12 महीने पूरे होने के पश्चात चित्र-2 प्रभावी होगा।
चित्र- 2 | |
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विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी का विवरण, चित्र और नियम www.mohfw.gov.in पर उपलब्ध है। निर्माता और व्यापारी ntcp.mohfw@gmail.com पर अनुरोध करके या 011-23062868 पर फोन करके मंत्रालय से चित्रों की ओपन फाइल प्राप्त कर सकते हैं।
उपयुक्त तथ्यों के आलोक में निम्न जानकारी दी जाती है:-
- 1 सितम्बर, 2018 और इसके बाद निर्मित, आयातित और पैक किए गए सभी तम्बाकू उत्पाद चित्र-1 का प्रदर्शन करेंगे। 1 सितम्बर, 2019 और इसके बाद निर्मित, आयातित और पैक किए गए सभी तम्बाकू उत्पाद चित्र-2 का प्रदर्शन करेंगे।
- कोई व्यक्ति जो सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों के उत्पादन, वितरण, आयात या विपणन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है वह सुनिश्चित करेगा कि सभी पैकेटों पर विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित की गई है।
- उक्त प्रावधान का उल्लंघन, सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का नियमन) अधिनियम, 2003 की धारा-20 के तहत दंडनीय अपराध है, जिसमें जेल या आर्थिक दंड की सजा हो सकती है।