प्रयागराज (तेज समाचार डेस्क). कुंभ की ताज़ा खबरों के नाम पर और कुंभ की विहंगमता दिखाते के नाम पर कई अखबार और टीवी चैनल्स कुंभ मेले में नहाती हुई महिलाओं की तस्वीरें छापते हैं या दिखाते है. लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नहाती हुई महिलाओं के फोटो दिखाने पर पूरी तरह से रोक लगाए जाने के आदेश जारी किए है. अखबार और टीवी पर नहाती महिलाओं की फोटो दिखाए जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेला अधिकारी को जमकर फटकार लगाई है. अदालत ने निर्देश दिया है कि ऐसा करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. इस मामले में अगली सुनवाई पांच अप्रैल को होगी.
– पीजीआई गेट से जल्द हटाएं अतिक्रमण
वकील असीम कुमार की याचिका पर जस्टिस पीकेएस बघेल और जस्टिस पंकज भाटिया की खण्डपीठ ने सुनवाई की. कोर्ट ने मेला अधिकारी से पूछा कि जब स्नान घाट से 100 मीटर के दायरे में फोटोग्राफी प्रतिबंधित है तो यह कैसे हो रहा है? इस प्रतिबंध का कड़ाई से पालन कराएं.
– 1000 सीसीटीवी से की जा रही कुंभ की निगरानी
प्रशासन 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की मदद से पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी कर रहा है. पूरे इलाके की पर नजर रखने के लिए 40 निगरानी टावर का निर्माण किया गया है. मेले में राज्य पुलिस बल, पीएसी और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के करीब 22,000 जवानों की तैनाती भी की गई है. आपातस्थिति से निपटने के लिए पूरे मेला क्षेत्र में 40 पुलिस थाने, 3 महिला पुलिस थाने और 60 पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं. इसके अलावा 4 पुलिस लाइन भी बनाई गई हैं.