15 हजार की स्कूटी के लिए कटा 23 हजार रुपये का चालान
नई दिल्ली (तेज समाचार डेस्क): नए मोटर व्हीकल एक्ट ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। आलम ये है कि पकड़े जाने पर भारी-भरकम जुर्माना चुकाना पड़ रहा है। ऐसा ही मामला गुरूग्राम में सामने आया, जहां 15 हजार की सेकेंड हैंड स्कूटी का 23 हजार रुपये का चालान कट गया। लिहाजा गाड़ी मालिक ने जुर्माने के बजाय गाड़ी को पुलिस के पास छोड़ने में ही अपनी भलाई समझी। अब गाड़ी मालिक हैरान परेशान है, समझ नहीं आ रहा कि गाड़ी की दोगुनी कीमत की वो चालान कैसे पटाये। इधर चालान नहीं पटाने की सूरत में ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी जब्त कर लिया है।
स्कूटी सवार का नाम दिनेश है, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने उनसे रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, एयर पॉल्यूशन एनओसी और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस दिखाने को कहा, लेकिन उस वक्त दिनेश के पास कुछ नहीं था. दिनेश कहा कि वो कुछ बाद सब कुछ दिखा देंगे लेकिन पुलिस ने उनकी एक न सुनी और बिना हेलमेट के 1 हजार, बिना इंश्योरेंस 2 हजार, बिना ड्राइविंग लाइसेंस 5 हजार, बिना रजिस्ट्रेशन 5 हजार और बिना पॉल्यूशन एनओसी होने के कारण 10 का जुर्माना लगाकर 23 हजार का जुर्माना उनके हाथ में थमा दिया.